प्रेमजाल में फंसाकर शारीरिक संबंध, फिर सोशल मीडिया पर बदनाम

शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने का आरोप

भिवंडी। नारपोली थाना क्षेत्र में एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और बाद में सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, 23 वर्षीय पीड़िता की पहचान निखिल गोविंद सिंह गौतम (26) से हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और आरोपी ने शादी का आश्वासन देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। यह घटनाएं 15 जून 2025 से 5 जनवरी 2026 के बीच महाबलेश्वर के एक होटल, बालकुंभ स्थित होटल और काल्हेर इलाके में आरोपी के घर पर हुईं। पुलिस का कहना है कि जब पीड़िता ने आगे संबंध रखने से इनकार किया, तो आरोपी ने बदले की भावना से उसका मोबाइल फोन इस्तेमाल कर उसके नाम से फर्जी व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में पीड़िता के परिचितों को जोड़कर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल किए गए। इतना ही नहीं, आरोपी ने इंस्टाग्राम पर भी फर्जी अकाउंट बनाकर पीड़िता और स्वयं के निजी फोटो-वीडियो अपलोड किए, जिससे समाज में पीड़िता की छवि को नुकसान पहुंचा। मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने नारपोली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। नारपोली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 64, 67, 356, 351(2) तथा आईटी एक्ट की धाराएं 66(E), 67 और 67(1) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं और आरोपी से पूछताछ जारी है। पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई है। मामले की आगे की जांच पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कदम कर रहे हैं।

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