पास्को एक्ट की अपराधी को अदालत ने दिया 5 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 30000 रूपए की जुर्माना राशि

कैमूर-- व्यवहार न्यायालय जिला पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने 5 वर्षीय पीड़िता को 5 रूपए का सिक्का देकर उसका हाथ पकड़ अरहर के खेत में ले जाकर उसकी पैंट खोलने की आरोप में, 5 वर्षों का सश्रम कारावास एवं 30000 रूपए की अर्थ दंड की सजा दी। अर्थ दंड न देने की स्थिति में 9 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। संदर्भ में जानकारी देते हुए पास्को एक्ट कैमूर के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडेय ने बताया, कि घटना दिनांक- 30. 03. 2023 को 11:00 बजे दिन की है। सूचक की 5 वर्षीय बेटी खेल रही थी, इस दौरान 70 वर्षीय अभियुक्त नरेश शर्मा उर्फ रामनरेश शर्मा ग्राम- महारथ, थाना- नुआंव, जिला- कैमूर पीड़िता को 5 रूपए का सिक्का पकड़ाकर बगल के अरहर के खेत में ले गया तथा उसकी पेंट खोलकर अश्लील हरकत किया। साथ खेल रहे बच्चों के शोरगुल करने पर अभियुक्त अपना चप्पल छोड़कर भाग गया। पीड़िता के पिता 2 दिन बाद घर आए तो नुआंव थाना कांड संख्या 95/23 दर्ज कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 साथियों एवं दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषी पाकर 5 वर्षों का सश्रम कारावास व 30000 रूपए की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर 9 माह अतिरिक्त की सजा होगी।

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