हत्या मामले में अदालत ने दोषी पाते हुए सुनाया आजीवन कारावास व 140000 रूपए की जुर्माना राशि

कैमूर-- भभुआं कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम हर्षवर्धन की अदालत ने आरोपी सुनील बिंद पिता जवाहर बिन्द साकीम सरेवां थाना भभुआं जिला कैमूर को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 140000 रुपया अर्थ दंड दिया है, अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सूचक के अधिवक्ता विद्या कुमार पांडेय व गोपाल सिंह द्वारा बताया गया कि सूचक ओमप्रकाश बिंद पिता स्वर्गीय स्वर्गीय रामाधार बिन्द साकीम धनेछा डीह थाना दुर्गावती जिला कैमूर भभुआं ने अपनी पुत्री काजल देवी की शादी भभुआं थाना अंतर्गत ग्राम सरेवा निवासी जवाहर बिन्द के पुत्र सुनील बिंद के साथ हिंदू रीति रिवाज से किया था, काजल को तीन-चार माह ठीक ढंग से रखने के बाद उसका पति सुनील बिंद ससुर जवाहर बिन्द सांस रेशमा देवी देवर राहुल बिन्दु ग्रीस बिन्द ननद सुमन देवी और राजकुमारी देवी दहेज में रुपया की मांग करने लगे, नहीं मिलने पर लोग उसके साथ काफी मारपीट करते थे। मृतिका काजल देवी को एक पुत्र और एक पुत्री भी है। दहेज नहीं मिलने के कारण अभियुक्त गण मिलकर विगत 23 म ई 2024 को काजल देवी के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दिए, जिसकी सूचना सूचक को मोबाइल पर उसके रिश्तेदार द्वारा दी गई सूचक जब उसके गांव पर गया तो पाया कि उसकी पुत्री काजल देवी घर में अकेले मृत घर में पड़ी हुई है, और अभियुकत घर से फरार हैं जिसकी सूचना सूचक द्वारा भभुआं थाना को दी गई तो भगवा थाना जाकर उसके लाश को अस्पताल लाई जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया गया। अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता द्वारा भादवि की धारा 302 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया विचारण के दौरान गवाहों की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या करने का दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी है। सरकार की ओर से दाऊजी सिंह और बचाव पक्ष से रामेश्वर पाठक ने अपना-अपना पक्ष रखा था।

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