कैमूर में ऑपरेशन नया सवेरा 3.0 के तहत छापेमारी, होटल से तीन बाल श्रमिक मुक्त, नियोजक पर करवाई

संवाददाता पिंटु कुमार तिवारी की रिपोर्ट 

दुर्गावती(कैमूर)---- स्थानीय प्रखंड में श्रम संसाधन विभाग, कैमूर के तत्वावधान में शनिवार को ऑपरेशन नया सवेरा 3.0 के तहत गठित जिला धावा दल ने बाल श्रम के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अजितेश कुमार तिवारी एवं दुर्गावती थानाध्यक्ष गिरीश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। यह कार्रवाई श्रम अधीक्षक राजीव रंजन निखर के निर्देशन में की गई।


छापेमारी के दौरान दुर्गावती प्रखंड के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में एनएच-2 के उत्तर दिशा स्थित कर्णपुरा के चेतक होटल में तीन बाल श्रमिक कार्यरत पाए गए। धावा दल ने तीनों बच्चों को तत्काल मुक्त कराया। सभी मुक्त बाल श्रमिक झारखंड के चतरा जिले के निवासी बताए गए हैं।


बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के बाद उन्हें दादर स्थित बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं होटल संचालक के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।


श्रम विभाग ने बताया कि अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य कराना तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों से जोखिमपूर्ण कार्य कराना संज्ञेय अपराध है। इसके लिए दो वर्ष तक के कारावास और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य मामले के आदेश के अनुसार प्रत्येक मुक्त बाल श्रमिक पर 20 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक मुक्त बाल श्रमिक को तत्काल 3 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

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