दीपावली एवं छठ पर्व के मद्देनजर पटाखा दुकानों, भंडारण स्थलों एवं बिक्री केंद्रों की होगी सघन जांच


पटाखा कारोबारियों को नियमों का पालन करने की दी कड़ी चेतावनी


रोहतास।आगामी दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर पटाखों की मांग एवं बिक्री में संभावित वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन, रोहतास द्वारा अवैध भंडारण, अनधिकृत बिक्री, कालाबाजारी तथा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर पटाखों की बिक्री के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया गया है। जिलाधिकारी, रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को जिले के तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों को संबंधित अनुमंडल क्षेत्र में पटाखों के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, भंडारण स्थलों तथा बिक्री केंद्रों की सघन जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।


जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि पटाखों के कारोबार में किसी भी प्रकार की अनियमितता, बिना वैध अनुज्ञप्ति के भंडारण अथवा बिक्री तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों की अनदेखी को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 


प्रायः त्योहारों के दौरान पटाखों की मांग बढ़ने पर कुछ असामाजिक तत्वों एवं कारोबारियों द्वारा बिना वैध अनुमति के पटाखों का भंडारण एवं बिक्री किए जाने, कालाबाजारी करने तथा निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसी गतिविधियाँ न केवल आम नागरिकों के आर्थिक हितों को प्रभावित करती हैं, बल्कि असुरक्षित स्थानों पर पटाखों के भंडारण से आग लगने एवं अन्य गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है।


जिलाधिकारी द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश


1. सभी संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने अनुमंडल एवं क्षेत्राधिकार में पटाखों के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, भंडारण स्थलों तथा बिक्री केंद्रों का नियमित निरीक्षण करेंगे।


2. पटाखों के भंडारण एवं बिक्री के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों तथा अन्य आवश्यक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। अग्नि दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की विशेष जाँच की जाएगी।


3. पटाखों की निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री, अनुचित मूल्यवृद्धि तथा कालाबाजारी की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।


4. आवासीय क्षेत्रों, अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों तथा आग की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर पटाखों के असुरक्षित भंडारण एवं बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।


5. जाँच के दौरान बिना वैध अनुज्ञप्ति के पटाखों का भंडारण अथवा बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध लागू कानूनों एवं प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें विस्फोटक अधिनियम, 2008 सहित अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर केवल औपचारिकता पूरी नहीं की जाए, बल्कि उल्लंघन की प्रकृति के अनुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पटाखों का भंडारण एवं बिक्री केवल निर्धारित और सुरक्षित स्थानों पर ही हो।


जिले के सभी पटाखा कारोबारियों से अपील की गई है कि वे दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान कानून एवं निर्धारित नियमों का पूर्णतः पालन करें। सभी कारोबारी अपनी अनुज्ञप्ति एवं आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखें, सुरक्षित भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा निर्धारित दरों के अनुरूप ही पटाखों की बिक्री करें। किसी भी परिस्थिति में अवैध भंडारण, अनधिकृत बिक्री, कालाबाजारी अथवा सुरक्षा मानकों की अनदेखी न करें। त्योहारों की आड़ में नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। 


अपील की गई है कि नागरिक पटाखों का उपयोग करते समय सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें तथा बच्चों को पटाखे जलाते समय अकेला न छोड़ें। घरों, दुकानों, अस्पतालों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों एवं अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास पटाखों के उपयोग से बचें। साथ ही, पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जिम्मेदारी के साथ बिक्री करें।

रिपोर्टर

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