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31 मार्च तक लॉकडाउन करने का आदेश, सिर्फ जरूरी कामों के लिए लोगों को बाहर निकलने की इजाजत - उपायुक्त झारखंड देवघर
- Lalu Yadav, Reporter Bihar
- Mar 23, 2020
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जमुई ।। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्रीमती नैंसी सहाय द्वारा जानकारी दी गई है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए को 31 मार्च तक लाॅक डाउन करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी जाती हैं। सिर्फ जरूरत की चीजों या सर्विस के लिए घर से कोई भी व्यक्ति बाहर निकल सकते है। इसके साथ ही धारा 144 लागू पूर्ण रूप से लागू रहेगा। है सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग इक्ट्ठे नहीं हो सकते है। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
इसके अलावे रेस्टोरेंट्स और अन्य जरूरत की सुविधाओं को सिर्फ टेक अवे की परमिशन दी गई है जिसका मतलब ये कि इन जगहों से खाना लोग मंगवा सकते हैं या यहां से ले जा सकते हैं लेकिन यहां पहले की तरह बैठ कर खाना नहीं खा सकते। इमरजेंसी और लाॅ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए जिन ऑफिसों को खोलने की जरूरत होगी उसे ही नोटिफाई कर खोला जायेगा।
इन सभी पर रहेगी पाबंदियां लागू
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से बंद किया गया है। बसें, टैक्सियां और ऑटोरिक्शा या ई रिक्शा का परिचालन नही होगा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बर स्टैंड या स्पेसिफिक रूट जो डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट नोटिफाई करेंगे उस पर तय व्हीकल्स ही चलेंगे। जो भी लोग 9 मार्च या इसके बाद विदेशों से देवघर पहुंचे हैं उनको होम कोरंटाइन का सख्ती से पालन करना होगा। इसके लिए इन लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि ये खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी तरह की इंटर स्टेट कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है।
जरूरत के सामान की ये दुकानें जैसे-फूड शाॅप्स, ग्रोसरी, दूध, ब्रेड, फ्रूट, सब्जियां, डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट्स खुले रहेंगे।
इन सभी पर नही रहेगी पाबंदी....
बैंक और एटीएम खुले रहेंगे, इमरजेंसी, लाॅ एंड ऑर्डर से संबंधित सभी डिपार्टमेंट जैसे उपायुक्त कार्यालय, तहसील और बाकी आफिस....
पुलिस, हेल्थ, एमसी, फायर, डिफेंस इस्टेब्लिशमें, सेंट्रल पुलिस, पेरामिल्ट्री और एनडीआरफ.....
रेल और एयर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और एमसी, टेलिकाॅम, इंटरनेट और केबल ऑपरेटर, पोस्टल सर्विसेज
ई काॅमर्स और होम डिलिवरी.....
हाॅस्पिटल्स, कैमिस्ट, ऑप्टिकल स्टोर और फार्मा मैन्युफेक्चरिंग यूनिट्स पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसियां और उनके गोदाम
प्राॅडक्शन एंड मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट्स खुल सकेंगी लेकिन उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी की अनुमति के पश्चात
लॉकडाउन प्रक्रिया....
लॉकडाउन एक एमरजेंसी व्यवस्था है, जो एपिडेमिक या किसी आपदा के वक्त सरकारी तौर पर लागू होती है।
लॉकडाउन की स्थिति में उस क्षेत्र के लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। जीवन के लिए आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है।
अगर किसी को दवा या अनाज की जरूरत है तो बाहर जा सकता है।अस्पताल और बैंक के काम के लिए अनुमति मिल सकती है।
छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के काम से भी बाहर निकलने की अनुमति मिल सकती है। अस्पताल, दवा दुकानों जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहती हैं।
सभी प्राइवेट और सरकारी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां और सार्वजनिक परिवहन बंद रहते हैं। दूध, सब्जी, किराना और दवाओं की दुकान खुली रह सकती है।
मगर इन दुकानों पर बेवजह भीड़ लगाने का निर्देश नही दिया जाता है।
रिपोर्टर