कडोमपा आयुक्त ने प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए जारी किया आदेश, अब बाहरी व्यक्तियों का दुधनाका में प्रवेश वर्जित

कल्याण( रोहित शुक्ला ) ।। कल्याण डोम्बिवली महानगरपालिका अंतर्गत तेजी से बढ़ रहे कोरोना महामारी के मद्देनजर मनपा आयुक्त ने प्रतिबंधित क्षेत्र में दुकानों को बंद करने के साथ साथ वहां पर किसी के भी आने जाने पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया है साथ ही अन्य भागों में विषम तारीख के अनुसार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दुकानों को खोले जाने की अनुमति प्रदान किया है ।

कल्याण डोम्बिवली शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के दुष्प्रभाव को देखते हुए मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी ने क प्रभाग के मौलवी कंपाउंड, रोहिदास वाडा, अन्सारी चौक, मोहल्यातील मच्छीबाजार, आंबेडकर रोड, रेतीबंदर परिसर, टेकडी कब्रस्तान व दुधनाका परिसर को कंटेनमेंट क्षेत्र (प्रतिबंधीत क्षेत्र) घोषित किया है इसी के साथ इन भागो में मेडिकल स्टोर, अस्पताल व क्लीनिक को छोड़कर बेकरी, डेअरी, किराणा दुकान व भाजीपाला की दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति दिया गया है इनके अलावा अन्य सभी दुकानों पर बंदी आदेश लागू किया है इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवासी वाहन व नागरिकों को आने जाने पर भी मनाई आदेशित किया गया है मनपा ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है जिसमे दूध नाका परिसर में दूध विक्री का समय सुबह 6 से 8 बजे तक एवम दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक ही निश्चित किया गया है खास बात यह है कि बाहरी व्यक्तियों को दूध नाका परिसर से दूध खरीदी करने पर पाबंदी लगाई गई है इन नियमो की अवहेलना करनेवालों पर पुलिस व प्रभाग क्षेत्र अधिकारी द्वारा कार्यवाई भी किये जाने की जानकारी आयुक्त ने दिया है वही महापौर विनीता विश्वनाथ राणे ने दुकानदारों को नियमो का पालन करने व जनता से बिना वजह बाहर ना निकलने का आवाहन किया है उन्होंने कहा कि 65 वर्ष के वृद्ध व 10 वर्ष के बच्चों को घर से बाहर ना जाने दे ।

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