कल्याण डोम्बिवली में 31 अगस्त तक बढ़ा लाकडाउन, जाने कैसा है नया लाकडाउन

कल्याण (रोहित शुक्ला) ।। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर लगातार चल रहे लॉक डाउन की कालावधि में एक बार फिर से बढ़ोतरी करते हुए यह लॉकडाउन आगामी 31 अगस्त तक कर दी गई है जोकि पहले की तरह ही निर्धारित नियमों के अनुसार ही रहेगा ।

बता दें कि कोरोना मरीजों की संख्या में कमी ना आने के कारण सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका में भी आयुक्त डॉ विजय सूर्यवंशी ने 31 जुलाई की शाम को खत्म होने वाले लॉकडाउन को बढ़ाते हुए अब इसे 31 अगस्त शाम 5:00 बजे तक शुरू रखने का आदेश दिया है जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि यह लॉकडाउन पहले की तरह ही रहेगा जो भी हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं उनमें जीवन आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी की सभी दुकानें सम - विषम स्थिति में सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही खोले जाएंगे इसके अलावा जो क्षेत्र हॉटस्पॉट से बाहर हैं वहां पर भी सम - विषम इसी प्रकार दुकानें खोली जाएंगी परंतु उनके लिए समय सीमा सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक निर्धारित किया गया है इसके साथ ही मॉल, मार्केट कॉन्प्लेक्स व भाजी मार्केट को पूर्ण रुप से बंद ही रखने का आदेश जारी किया गया है तो वही 5 अगस्त से खुले मैदानों में गोल्फ कोर्स, फायररेंज, जिमनास्टिक व व टेनिस जैसे खेलों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमो के साथ ही खेलने की अनुमति दी गई है तो वहीं दूसरी तरफ जिम व स्विमिंग पूल पर बंदी आदेश पहले की तरह ही लागू किया गया है तो दूसरी तरफ रेस्टोरेंट व आहार केंद्रों को होम डिलीवरी अनुमति के साथ चालू रखने का परमिशन दिया गया है निजी कार्यालयों में मात्र 10% ही कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ शुरू रखने का आदेश शामिल है तो प्लंबर, विद्युत कर्मचारी व पेस्ट कंट्रोल सहित अन्य कर्मचारियों को भी मास्क व सैनिटाइज जैसे नियमों का पालन करते हुए काम करने की अनुमति प्रदान की गई है गैरेज वर्कशॉप में अपॉइंटमेंट द्वारा गाड़ियों की मरम्मत करने की अनुमति दी गई है शराब की दुकानों को होम डिलीवरी की शर्त के अनुसार ही शुरु रखने की अनुमति प्रदान की गई है सलून, स्पा व ब्यूटी पार्लर को भी सुरक्षा उपकरणों के साथ शुरू रखने का आदेश दिया गया है वहीं दूसरी तरफ अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत कैब टैक्सी में 1+3, रिक्शा में 1+2, निजी कार में 1+3 तथा मोटरसाइकिल पर 1+1 हेलमेट व मास्क जैसे सुरक्षा उपकरणों के साथ यात्रा करने की अनुमति भी दी गई है इसके अलावा मनपा ने कुछ अन्य भी नियम निकाले हैं जिसमें शादी विवाह जैसे कार्यक्रम में मात्र 50 व्यक्ति के शामिल होने का नियम पहले की तरह ही है तो वही अंत्यविधी व अनुवांशिक कार्यक्रम में मात्र 20 लोगों के सहभागी होने पर ही मुहर लगाई है सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान तंबाकू व सिगरेट इत्यादि का प्रयोग करने वालों पर बंदी लगाई है तो वही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है ।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट