कैमूर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार रामगढ़ में लॉकडाउन के नियमों में किया गया संशोधन

कैमूर जिला सवांददाता रामजी गुप्ता रिपोर्ट

कैमूर(भभुआ)रामगढ़ ।। आज जिलापदाधिकारी के निर्देशानुसार रामगढ़ प्रखंड प्रशासन ने लॉकडाउन के नियमों में संशोधित करते हुए बुधवार को रामगढ़ बाजार में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार अंचलाधिकारी हेमेद्र कुमार एवं थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में लाउडस्पीकर से एनाउंसमेंट करके पूरे बाजार में व्यवसायियों को संशोधित नियमों के बारे में सूचित किया गया एवं साथ ही साथ अवगत कराया गया कि संशोधित नियमों का पालन  सभी व्यवसायियों को सख्ती से पालन करना होगा अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी बताते चलें कि 16 अगस्त को लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद पुनः लॉकडाउन 6 सितंबर तक लागू किया गया है नियमों में छूट देने के बाद व्यवसायियों सहित आम आम आम समाजिक दूरी बनाने में एहतियात नहीं बरत रहे थे। इस पर जिला पदाधिकारी ने एक्शन लेते हुए नए निर्देश जारी किए ताकी कोरोना से जंग जीतने में मदद मिले। बताते चलें कि नए दिशानिर्देश के मुताबिक अब  सभी सब्जी दूकानें सुबह 06:00 बजे से 10.00 बजे सुबह तक , किराना दुकाने सुबह 06:00 बजे से सध्या 04.00 बजे तक एवं अन्य सभी दुकाने दोपहर 1200 बजे से शाम 04:00 बजे तक खुलेंगी । दवाईयों ,सर्जिकल सामान की दुकानें,पैथलैब एवं जाचघर इत्यादि सामान्य रूप से खुलेंगी।अन्य प्रावधान पूर्व की भांति लागू रहेंगे ।  उपरोक्त नये निदेशों का सख्ती के साथ पालन करना अनिवार्य होगा। बताते चलें कि इस दौरान क्रेता और विक्रेता दोनों को मास्क का उपयोग करना अतिआवश्यक होगा।और साथ ही साथ/ सामाजिक दूरी का पालन करना भी अनिवार्य होगा नियमों का उल्लंघन करने वालों के  विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

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