अब तय समय पर ही खोल सकेंगे दुकाने - डीएम

समस्तीपुर से पंकज आनंद ब्यूरो के साथ सृष्टि सुमन की रिपोर्ट

 समस्तीपुर ।। पूरे जिले में आगामी 6 सितम्बर तक के लिए लागू लॉकडाउन को लेकर आज डीएम ने नया गाइडलाइन जारी किया हैं । डीएम शशांक शुभांकर द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत अब जिले की सभी दुकानें सामान्य दिनों की तरह ही खुलेंगी , लेकिन इनके खोलने और बंद करने के समय में परिवर्तन किया गया है । इस दौरान नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी । कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह पाबंदियां बरकरार रहेंगी ।वही जिले के सभी जिला/प्रखण्ड/नगर क्षेत्र में मांस , मछली , मुर्गा , अंडा एवं फल - सब्जी की दुकानें अब प्रातः 6:00 बजे से 10:00 दिन तक ही खुलेगी । 

वहीं किराना , किताब , स्टेशनरी , जूता चप्पल , मोबाइल , इलेक्ट्रॉनिक्स , बर्तन - क्रोकरी , कपड़ा एवं रेडीमेड कपड़ों की दुकान , फर्नीचर , हार्डवेयर , अन्य नॉन एसेंसिअल दुकानें एवं प्रतिष्ठान दोपहर 12:00 बजे दिन से 4:00 बजे शाम तक ही खुलेंगे । वहीं सभी प्रकार के शॉपिंग मॉल को बंद रखने का आदेश दिया गया है । वहीं होटल , रेस्टूरेंट खुलेंगे पर यहां खाने की इजाजत नहीं होगी । लोग या तो यहां से खाना ले जा सकते हैं या फिर होम डिलेवरी की जा सकेगी ।

इसकी इजाजत नहीं होगी : 

शिक्षण संस्थान , धार्मिक स्थल बंद रहेंगे . सामाजिक , राजनीतिक , खेल - कूद , मनोरंजन , सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक , बसों का परिचालन नहीं होगा . इनपर सेवाओं पर रहेगी पाबंदी : आवश्यक सेवाओं में शामिल विभाग और कार्यालयों को छोड़ बाकी को 6 सितम्बर तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है । लॉक डाउन में जिन कार्यालयों में कामकाज होगा वहां 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थित रहेगी ।

बसों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है . व्यवसायिक प्रतिष्ठान और निजी संस्थानों को भी बंद रखा जाएगा । हालांकि आवश्यक सेवाओं में शामिल निजी संस्थानों को इस परिधि से बाहर रखा गया है . स्कूल , कॉलेज , कोचिंग संस्थान , प्रशिक्षण , अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं . - धार्मिक स्थलों और पार्कों को बंद रखा जाएगा । लॉक डाउन के दौरान धार्मिक , सामाजिक , राजनीतिक , सांस्कृतिक , मनोरंजन और खेल -कूद समेत तमाम भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे .

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