जानिये सरपंच बनने की योग्यता एवम क्या है आवश्यक डॉक्यूमेंट

देवरिया।। भारत एक ग्राम प्रधान देश है। यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या ग्रामीण परिवेश में रहती है। भारत के इस ग्रामीण परिवेश में विकास कार्यों के निर्धारण और स्वयं का प्रशासन स्थापित करने के लिए भारतीय सविधान में पंचायती राज का प्रावधान दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख ग्राम प्रधान होता है। जिसे सरपंच के नाम से भी जाना जाता है।

ग्राम प्रधान बनने के लिए योग्यता

जिस ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए खड़े हो रहे है। उस ग्राम पंचायत के मूलनिवासी होना अवश्यक है।

सरपंच बनने के लिए कम से कम 21 साल आयु होना जरूरी है अधिक कितनी भी हो सकती है।

भारत का नागरिक होना चाहिऐ 

जिस ग्राम पंचायत से सरपंच के लिए चुनाव पद का दावा कर रहे है उस ग्राम पंचायत कि मतदाता सूची मे नाम होना चाहिये।

दो से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिये।

सरकारी कर्मचारी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते है।

कई राज्यों में अब इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को लागू कर दिया गया है।

जिसमें में चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति 10वी. या 8 वीं. पास होना चाहिये।

सरपंच बनने के लिए क्या क्या डॉकयुमेंट कि आवश्यकता होती है।

आधार कार्ड जिसपर जन्म तारीख लिखी हो।

मतदाता पहचान पत्र हो।

दो बच्चो का शपथ पत्र हो।

पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र हो।

मूल निवास जाति प्रमाण पत्र हो।

पैन कार्ड हो।

शौचायल का शपथ पत्र हो (अगर आपके घर में शौचालय नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते)

पासपोर्ट साइज फोटो हो।

आय प्रमाण पत्र हो।

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