लाकडाउन के लिए एसडीओ ने दिया यह आवश्यक आदेश

देवघर ।। झारखंड में जारी लॉक डाउन के बावजूद कई दुकानों के खुलने की शिकायत के बाद एसडीओ दिनेश कुमार यादव द्वारा जानकारी दी गई है कि झारखण्ड में कोरोना वायरस के द्वितीय लहर में संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं इसके संभावित प्रसार को रोकने के से 27 मई के सुबह 06:00 बजे तक 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावे प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ दुकान, प्रतिष्ठान को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है कि कौन सी दुकाने खुली रहेगी एवं कौन सी दुकाने बंद रहेगी। साथ ही इस संबंध में एसडीओ द्वारा आदेश दया गया है कि वैसे इलेक्ट्रीक्लस दुकान और प्रतिष्ठान खुले रहेगें, जिसमें निर्माण कार्य से संबंधित सामग्रीयों का विक्रय होता हो । शेष इलेक्ट्रीक्लस दुकान, प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। चिकित्सीय प्रयोग में आने वाले चश्में की दुकान खुली रहेगी। शेष वैसी दुकान जो फैन्सी चश्मेंवाली है बंद रहेंगी। किताब की दुकान बंद रहेंगी। इसके अलावा आईसक्रीम पार्लर बंद रहेगा।

बहरहाल, इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति और प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड संहिता -1860 की धारा 188 के तहत एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 के सुसंगत धाराओं के तहत दण्डणीय होगें। साथ ही आदेश का उल्लंघन की स्थिति में 5,000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया जायेगा ।दोबारा उल्लंघन करने पर 10,000 रूपये की राशि अर्थदण्ड के रूप में वसूल की जायेगी।

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