प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे

भभुआ ( कैमूर ) ।। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन हेतु जिला वासियों एवं व्यवसायियों से अपील की गई है।आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु लगाए गए प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए दिनांक-07/08/2021 से 25/08/2021 तक प्रतिबंधों की निम्न रूपरेखा को लागू करने का निर्णय लिया गया है सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा। कार्यालय प्रधान उक्त संबंध में आदेश निर्गत कर सकेंगे । विश्वविद्यालय , सभी प्रकार के कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। एक छात्र 1 दिन बीच कर विद्यालय आ सकेगा । पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यालय दिनांक 16/08/ 2021 से कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। परंतु उसके पूर्व शिक्षा विभाग सभी विद्यालयों में समुचित साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक छात्र 1 दिन बीच कर विद्यालय आ सकेगा । सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षुओं की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे । प्रत्येक प्रशिक्षु 1 दिन बीच कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगा। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति /जनजाति आवासीय विद्यालय /कर्पूरी छात्रावासों का संचालन अनुमान्य होगा । राज्य सरकार के आयोगों द्वारा नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ अनुमान्य होगा। दसवीं कक्षा से ऊपर के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे । प्रत्येक छात्र 1 दिन बीच कर कोचिंग संस्थान आ सकेगा । कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड-19 प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी । सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां कार्यरत कर्मियों की सूची टीकाकरण की स्थिति के साथ स्थानीय थाने को देनी होगी। शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड-19 कुल व्यवहार की जानकारी बच्चों को दी जाएगी ताकि उन के माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जा सके। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा सकेगी । स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था करेगी क्लब , जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स कांपलेक्स केवल खिलाड़ियों के अभ्यास हेतु खोले जा सकेंगे । किंतु उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) व्यक्तियों के लिए अनुमान्य  होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हो । संबंधित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया(SoP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।

रेस्टोरेंट्स एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा। होम डिलीवरी प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हो। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे , किंतु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी ।  अंतिम संस्कार /श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों के की अधिसीमा रहेगी। सभी दुकाने एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से साप्ताहिक बंदी के साथ संध्या 7:00 बजे तक खुल सकेंगे । सभी दुकानों /प्रतिष्ठानों को अपने यहां कार्यरत कर्मियों की सूची टीकाकरण की स्थिति के साथ स्थानीय थाने को देनी होगी  अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान( पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां - सरकारी एवं निजी , दवा दुकानें , चश्मा की दुकानें , मेडिकल लैब , नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 100% के उपयोग की अनुमति रहेगी। किंतु खड़े होकर तथा बस की छत पर बैठकर यात्रा की अनुमति नहीं ।

सभी प्रकार के सामाजिक/ राजनीतिक /मनोरंजन /खेलकूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/ समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी पार्क एवं उद्यान प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से 12:00 बजे मध्यान्ह तक खुल सकेंगे। संबंधित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड-19 अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (sop) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए। सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता की 50% के उपयोग के साथ संध्या 7:00 बजे तक खुल सकेंगे।  शॉपिंग मॉल 1 दिन बीच कर संध्या 7:00 बजे तक खुल सकेंगे। जिला पदाधिकारी, कैमूर के आदेशानुसार जिला अंतर्गत शॉपिंग मॉल प्रत्येक सोमवार , बुधवार एवं शुक्रवार को सायं 7:00 बजे तक खुल सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी( कोविड-19 से संबंधित कार्यक्रमों को छोड़कर) एवं निजी पर रोक रहेगी।

कोरोना के तीसरी लहर के आगमन की संभावनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह द्वारा स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि संबंधित कोविड-19 पूर्ण व्यवहार का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा और जिला प्रशासन द्वारा कड़ाई से अनुपालन भी कराया जाएगा।

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