रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय मे स्नातक एवं शिक्षक विधानपरिषद सदस्य चुनाव के लिए नए सिरे से मतदाता सूची मे नाम जोड़ने का कार्य जारी

राजीव कुमार पाण्डेय कि रिपोर्ट 


रामगढ़।।बिहार विधान परिषद की शिक्षक व स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की चार सीटों का कार्यकाल पूरा हो रहा है।चुनाव आयोग ने इन चारों निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची निर्माण को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। अगले साल 2023 में सारण और गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो रहा है।जबकि कोसी शिक्षक और गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल भी 2023 में पूरा हो रहा है।आयोग के मुताबिक समाचार पत्रों में पहला नोटिस 15 अक्तूबर को प्रकाशित किया जायेगा। दूसरी नोटिस का प्रकाशन 25 अक्तूबर को किया जायेगा। मतदाताओं से 19 नवंबर तक आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेंगे।आवेदन पत्रों की प्राप्ति के बाद मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 23 नवंबर को किया जायेगा।9 दिसंबर तक लिए जाएंगे दावा आपत्ति पत्र इस प्रारूप मतदाता सूची के आधार पर शिक्षक व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से 23 नवंबर से नौ दिसंबर तक दावा-आपत्ति प्राप्त किया जायेगा। मतदाताओं के दावा-आपत्तियों का निष्पादन 25 दिसंबर तक कर दिया जायेगा। उसके बाद सारण स्नातक, गया स्नातक और कोसी शिक्षक व गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 दिसंबर को किया जायेगा। रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय मे इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त शिक्षक उमेश कुमार तिवारी ने उक्त बातों की जानकारी दी एवं आगे कहते हुए कहा कि दिनांक 1नवंबर 2022से तीन वर्ष पूर्व स्नातक किए हुए जनों का यानी जो 1नवंबर 2019से पहले या उक्त तिथि तक अपना स्नातक या इसके समकक्ष पूर्ण कर लिए हैं वे फॉर्म 18और 19भर अपना डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी संलग्न कर  नाम जुड़वा सकते हैं।वही शिक्षक एमएलसी वोटर या चुनाव लड़ने के लिए उच्च विद्यालय के शिक्षक,प्राचार्य के अलावा डिग्री कॉलेज-यूनिवर्सिटी के टीचर भी इस चुनाव को लड़ सकते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में हर टीचर अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हाईस्कूल यानी 10वीं या उससे ऊपर पढ़ाने वाले शिक्षकों को ही वोट डालने का अधिकार है। लेकिन इसके लिए उनको वोटर बनना जरूरी है। माध्यमिक-सेंट्रल स्कूल, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक और इंजिनियरिंग कॉलेज के शिक्षक वोटर बन सकते हैं। वोटर बनने के लिए कम से कम तीन साल पढ़ाने का अनुभव जरूरी है। वहीं जिन शिक्षकों को रिटायर हुए तीन साल से ज्यादा नहीं हुए हैं, वे भी वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म-19 में अपनी पर्सनल डीटेल भरनी पड़ती है। इसके साथ ही प्रूफ के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी के अलावा स्कूल में पढ़ाने का भी दस्तावेज लगाना पड़ता है

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