
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ पूरे भारत में आदर्श आचार संहिता हुई लागू
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, ब्यूरो चीफ कैमूर
- Mar 16, 2024
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संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से दी गई जानकारी
कैमूर- समाहरणालय सभा कक्ष में संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सावन कुमार के द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के प्रेस नोट 16.0 3.2024 पर प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया गया, कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की तिथियों की घोषणा के उपरान्त समस्त निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता करते हुए निर्वाचन व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों के साथ साझा की।जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 07 मई 2024 से अधिसूचना जारी है , नाम निर्देशन पर पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 14 मार्च 2024 दिन मंगलवार, नाम निर्देशन पत्र के समीक्षा की तिथि15 मई होगा, अभ्यर्थी की नाम वापसी की अंतिम तिथि 17 मई 2024 होगा, 1 जून 2024 को मतदान होगा,तो 4 जून को मतगणना की तिथि निश्चित किया गया है। 6 जून तक निर्वाचन प्रकिया सम्पन्न करा ली जाएगी।उन्होंने अवगत कराया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन तारीख से परिणाम घोषणा की तारीख के मध्य निर्वाचन व्यय का लेखा रखना अनिवार्य होगा।कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में अनुतोष देता है, या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर के मुख पृष्ठ पर मुद्रक का नाम व पता अंकित नही होगा, प्रकाशन नही करायेगा। जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 50,000 से अधिक की धनराशि जिसका स्रोत्र स्पष्ट नही होगा तथा जिसके निर्वाचन में मतदाता को प्रलोभन दिये जाने की संभावना होगी। धनराशि को जब्त किया जा सकता है। सभी नागरिको से एतद्वारा अनुरोध किया जाता है, कि निर्वाचन के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा 50,000 की नकद धनराशि के परिवहन पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें। जिला अंतर्गत चैनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, एवं भभुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का समय 7:00 बजे से 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है वही जिला के अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बूथों पर, शाम 5:00 बजे तक होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए सहायक निर्वाचि पदाधिकारीयों के साथ ही जिला पुलिस पदाधिकारी व पुलिस उप पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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