
नाबालिक को भगाकर जबरन शादी करने के जुर्म में आरोपी को हुआ 20 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 70000 रुपए का जुर्माना
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, ब्यूरो चीफ कैमूर
- Jun 21, 2024
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कैमूर-- जिला व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सह ए ०डी ०जे 6 आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत में मोहनियां थाना अंतर्गत दादर गांव के निवासी सिंधु सिंह के पुत्र विजय कुमार कुशवाहा को सूचक की 15 वर्षीय नाबालिक पुत्री को शादी के नियत से बहला फुसला कर भगा ले जाने तथा जबरन शादी कर गर्भवती करने के आरोप में, दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा, 20 वर्षों की सश्रम कारावास एवं 70000 रुपए की आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। तथा राशि न देने पर डेढ़ वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया। अभियुक्त ने पीड़िता को गर्भवती कर बच्चा पैदा कर दिया है। ऐसी स्थिति में पीड़िता और बच्चे के लिए 500000 प्रति कर राशि भुगतान करने हेतु न्यायालय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार कैमूर को आदेश दिया गया है। कैमूर जिला पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजन शशि भूषण पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया, कि दिनांक 15 जनवरी 2021 को पीड़िता मेला घूमने के लिए सहेलियों के साथ गई हुई थी। जिसे अभियुक्त बहला फुसलाकर घटना को अंजाम दिया था। अभियोजन पक्ष ने अपने बात को साबित करने हेतु मौखिक एवं दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया तथा सरकारी पक्ष को काफी मजबूती से रखा*
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