मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

मुंगराबादशाहपुर । बारात में आये एक युवक द्वारा 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करनेवाले युवक को करीबन दो वर्ष बाद आजीवन कारावास व एक लाख रुपये दंड की सजा अपर सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने सुनाया । अदालत के इस फैसले से पीड़िता के परिजन ने खुशी जताते हुए कहा कि आज हमारी बेटी को न्याय मिला है ।

बताते चले कि 25 नवंबर 2022 में मुंगराबादशाहपुर परिसर में मधुपुर गाँव से एक बारात आयी थी इस बारात में शामिल शिवकुमार सरोज उर्फ भुवाल नामक युवक ने एक 8 वर्षीय मासूम को अपनी बातों में फसाकर उसे अपने साथ पास के शौचालय में लेकर गया, जहां पर उसने मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया । जब मासूम बच्ची चिल्लाने लगी तो शिवकुमार उसे छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने मुंगराबादशाहपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दिया था । यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत में चल रहा था । इसी दौरान बरसठी में बतौर थानाध्यक्ष तैनात संतोष पाठक का तबादला मुंगराबादशाहपुर पुलिस स्टेशन में हो गया । जहाँ जाने के बाद उन्होंने इस मामले को और गति प्रदान की, वही सरकारी वकीलों ने भी शिवकुमार के खिलाफ गवाह व साक्ष्य प्रस्तुत किये । सभी पहलुओं को देखते हुए न्यायाधीश उमेश कुमार की अदालत ने आरोपी शिवकुमार सरोज उर्फ भुवाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक लाख आर्थिक जुर्माना सुनाया है । मुंगराबादशाहपुर थानाध्यक्ष संतोष पाठक का कहना है कि यदि आर्थिक दंड भुगतान ना किया गया तो उसके एवज में छह माह की सजा और भुगतना होगा ।

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