किशोर न्यास परिषद बोर्ड की सुरक्षा हेतु प्रशासनिक व्यवस्था होना जरूरी-मंटु पाण्डेय

कैमूर-व्यवहार न्यायालय अधिवक्ता संघ के पूर्व संयुक्त सचिव मंटु पाण्डेय के ने कहा किशोर न्यास परिषद कैमूर भभुआं बोर्ड में अखलासपुर रोड वी आई पी कॉलोनी गली नंबर 2 वार्ड नंबर 2 डॉक्टर सुनील दत्त त्रिपाठी वाले गली में किशोर न्यास परिषद बोर्ड कैमूर भभुआं का प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी की देखरेख में चलता है। किशोर नाबालिक बच्चों के वादो की सुनवाई किशोर न्यास परिषद बोर्ड में होता है। जिसमें एक प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं तथा दो उसके सदस्य होते हैं। वर्तमान में सदस्य साधना गुप्ता है, दूसरे सदस्य जितेंद्र उपाध्याय का चयन हुआ था। लेकिन उसका असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल सिविल कोर्ट भभुआं में नियुक्ति हो जाने के कारण उनके द्वारा किशोर न्यास परिषद बोर्ड में बिना प्रभार  लिए ही त्यागपत्र दे दिया गया वर्तमान में एक सदस्य का पद रिक्त है। किशोर न्यास परिषद बोर्ड में लगभग 800  मामलों की सुनवाई चल रही है, जिसमें लगभग डेढ़ सौ मामले   जघन्य अपराध से संबंधित गंभीर किस्म के चल रहे हैं, तो 650 मामले लघु प्रकृति पेटी नेचर के मामलों का सुनवाई चल रहा है। किशोर न्याय परिषद कैमूर भभुआं में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, सुरक्षा के नाम पर दो होमगार्ड सिपाही तैनात किए गए हैं। उक्त गली में सुरक्षा नाम का कोई चीज नहीं है, 4 साल पूर्व उक्त गली के कॉर्नर पर भभुआं अखलासपुर  पथ पर  पूर्व में भी एक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है, तथा दिनांक 27 सितंबर 2024 मोड पर एक व्यक्ति की अपराधियों के द्वारा चाकू मार कर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। इस घटना से अगल-बगल के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इन घटनाओं से लोगों को के अंदर भय व्याप्त है। किशोर न्याय परिषद बोर्ड में कुछ सासाराम  रिमांड होम से भी बच्चे आते हैं, तो अन्य लोग जमानत पर है। किशोर न्यास बोर्ड में पहुंचने एवं वहां से लौटने के दौरान अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं।हम अधिवक्ता संघ पुलिस अधीक्षक कैमूर से मांग करते है, कि किशोर न्यास परिषद बोर्ड के आसपास 112 नंबर की गाड़ी का व्यवस्था उसके आसपास होने के साथ उक्त रोड में पेट्रोलिंग भी जरूरी है। अधिवक्ताओं का भी आवागमन है जिनके उपर खतरा बना रहता है। किशोर न्यास परिषद के आसपास कुछ दूरी पर सुरक्षा के हिसाब से पुलिसकर्मियों को लगाना उचित है। ताकि किशोर न्यास बोर्ड में किशोर नाबालिक बच्चों की सुनवाई करने के दौरान आने-जाने में परेशानी ना हो, और उसके अगल-बगल के लोग भी सुरक्षित महसूस कर सकें। किशोर न्यास परिषद बोर्ड में काम करने वाले कर्मियों एवं प्रधान न्याय दंडाधिकारी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट एवं उसके सदस्य तथा अधिवक्ताओं एवं किशोर नाबालिक बच्चों की सुरक्षा की जा सके।

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