डीएम के निर्देश पर डीईओ ने जारी किया विद्यालय लेटर


रोहतास।जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए सभी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में पूर्वाह्न 11:45 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिसमें जिला पदाधिकारी रोहतास उदिता सिंह के लेटर के निर्देश पर डीईओ मदन राय ने पत्र जारी कर सभी विद्यालयों को सूचित किया है।


जिले में हाल के दिनों में तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, विशेष रूप से दोपहर के समय लू एवं अत्यधिक गर्मी की स्थिति बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है।


इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिला पदाधिकारी, रोहतास उदिता सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार:


रोहतास जिले के समस्त विद्यालयों (सरकारी, गैर-सरकारी, प्री-स्कूल, आंगनवाड़ी सहित)


सभी निजी विद्यालय


सभी निजी कोचिंग संस्थान

में दिनांक 24 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 तक पूर्वाह्न 11:45 बजे के बाद सभी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।


निर्देश:

सभी विद्यालयों एवं संस्थानों के प्रबंधक/प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि 11:45 पूर्वाह्न के बाद कोई भी शैक्षणिक गतिविधि संचालित न की जाए।


यह आदेश जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर से निर्गत किया गया है एवं उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विद्यालय या संस्था के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिसके आलोक में जिला शिक्षा अधिकारी ने भी सभी विद्यालयों को सूचित किया है।


सभी संबंधित विभागों, संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधनों एवं अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आदेश का पूर्णतः पालन करें।

रिपोर्टर

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