साइको किलर और रेपिस्ट को किराये पर कमरा देने वाले मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

भिवंडी। शहर के निजामपुर पुलिस ने उस मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसने दरिंदगी और हत्या जैसे गंभीर अपराध में वांछित फरार आरोपी को बिना किसी दस्तावेज या पुलिस सत्यापन के किराये पर कमरा दिया था।

पुलिस के अनुसार, आरोपी सलामत अली आलम अंसारी, उम्र 30 वर्ष, मूल निवासी मधेपुर, जिला मधुबनी (बिहार) है। वह पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या के मामले में जेल में बंद था। करीब दो महीने पहले उसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, जहां से वह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। फरार होने के बाद आरोपी अपने गांव मधेपुर पहुंचा, लेकिन गांववालों ने उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद वह भिवंडी आ गया और निजामपुर पुलिस  क्षेत्र में किरन शिंगाले नामक व्यक्ति का कमरा किराये से लेकर रहने लगा। बताया गया है कि मकान मालिक ने आरोपी की कोई पहचान पत्र या पुलिस वेरिफिकेशन किए बिना ही उसे किराये पर कमरा दे दिया था। इसी खोली में आरोपी ने कुछ दिन पहले एक छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या कर दी। इस जघन्य अपराध ने पूरे भिवंडी शहर को झकझोर दिया है।

इस मामले में निजामपुरा पुलिस थाने में भा। न्या. संहिता की धारा 223 के तहत मकान मालिक किरन सुधीर शिंगाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी मकान मालिक ने कानूनी नियमों की अनदेखी करते हुए फरार अपराधी को आश्रय देकर गंभीर लापरवाही की है। पुलिस उपायुक्त शशिकांत बोराटे के मार्गदर्शन में आगे की जांच जारी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किरायेदार को बिना पहचान सत्यापन और पुलिस को सूचना दिए कमरा देता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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