निषेधाज्ञा तोड़कर प्रदर्शन करने पर 19 नामजद सहित 250 से अधिक लोगों पर केस

कल्याण रोड से मोर्चा निकालकर मनपा मुख्यालय के बाहर मंच लगायाा


भिवंडी। भिवंडी शहर में लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर बिना पुलिस अनुमति मोर्चा निकालने और प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इस संबंध में भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में कल्याण रोड के व्यापारी संगठन और कांग्रेस पार्टी से जुड़े करीब 250 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, 15 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच बड़ी संख्या में लोग कल्याण रोड से मोर्चा निकालते हुए भिवंडी निजामपुर महानगरपालिका मुख्यालय के गेट के सामने एकत्र हुए थे। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने किसी भी वैधानिक अनुमति के बिना मंच लगाकर नारेबाजी की और सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रयास किया। शिकायत में बताया गया है कि प्रदर्शनकारियों को पहले ही पुलिस द्वारा नोटिस जारी कर निषेधाज्ञा लागू होने की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद जानबूझकर प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हुई।पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन, रेहाना अंसारी, अरशी आजमी, अमित पहरिया, मोहम्मद नुमान खान, पंकज गायकवाड़, सुरेश म्सके, दिनेश शेट्टी, सलाम शेख, शादाब उस्मानी, दीन मोहम्मद खान, राम लहारे, महमूद मोमिन और समीर सय्यद समेत कुल 19 नामजद आरोपियों के साथ लगभग 250 से अधिक लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बड़ी संख्या में अन्य प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है। उपलब्ध वीडियो फुटेज, फोटो और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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