संपूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर 30 जून तक प्रतिबंध
- राजेंद्र यादव, ब्यूरो चीफ, मध्यप्रदेश
- Apr 06, 2026
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राजगढ़ । कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राजगढ़ द्वारा बताया गया कि जिले में कृषि / व्यावसायिक कार्य हेतु भू-जल स्त्रोतों को अतिदोहन होने से पेयजल स्त्रोतों / नलकूपों काजल स्तर तेजी से गिर रहा है। गिरते भू-जल स्तर के कारण जिले के समस्त विकासखंडों एवं तहसीलों में आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट की संभावना को देखते हुए राजगढ़ जिले के सभी विकासखंडों एवं तहसीलों में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पेयजल से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए नवीन निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। साथ ही स्थिति का परीक्षण किये जाने पर यह परिलक्षित हुआ है कि यदि जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो ग्रीष्मकाल में जिले में पेयजल संकट उत्पन्न होने की संभावना है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा-3 के अंतर्गत राजगढ़ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया हैं। जिले में निरंत भू-जल की गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 6 (1) के अंतर्गत संपूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर 30 जून, 2026 तक प्रतिबंध लगाया गया है। जिले की सीमा क्षेत्र की सीमा में नलकूप, बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना न तो प्रवेश करेंगी (सार्वजनिक सडकों से गुजरने वाली मशीनों को छोड़कर) और नही बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन करेगी। प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीन जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन / बोरिंग का प्रयास कर रही मशीनों को जप्त कर पुलिस में एफ आई आर. दर्ज कराने का अधिकार होगा।
उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके क्षेत्रान्तर्गत इस निमित अपरिहार्य प्रकरणों के लिए व अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जांच के पश्चात अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इस अधिसूचना का उल्लघंन करने पर अधिनियम 2022 (संशोधित) की धारा-9 के अनुसार दो वर्ष तक के कारावास या दस हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है। उपरोक्त आदेश शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा तथा लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग द्वारा कार्य योजनांतर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा, इस हेतु उपरोक्तानुसार अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा। नवीन खनित निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्त्रोतों का आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा।


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