पंचायत क्षेत्रों का होगा नया परिसीमन, पंचायती राज विभाग ने जारी किया प्रेस नोट


रोहतास।बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने पंचायत क्षेत्रों के गठन एवं परिसीमन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र, पंचायत समिति प्रादेशिक क्षेत्र तथा जिला परिषद प्रादेशिक क्षेत्र का वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर गठन एवं परिसीमन किया जाएगा। 


प्रेस नोट के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को अधिक सुदृढ़ बनाना, विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा जनसंख्या के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुविधाओं की समान उपलब्धता और संतुलित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।


सरकार का कहना है कि नए परिसीमन से ग्राम पंचायतों में भौगोलिक एवं सामाजिक एकरूपता सुनिश्चित होगी, प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी तथा स्थानीय प्रतिनिधित्व और विकास कार्यों में क्षेत्रीय संतुलन स्थापित होगा।


यह निर्णय आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि परिसीमन के बाद कई पंचायतों और वार्डों की सीमाओं में बदलाव संभव है।

रिपोर्टर

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