शिवहर में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, उप संपादक बिहार
- Jul 10, 2026
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बच्चों को पॉक्सो एक्ट और सुरक्षित स्पर्श की जानकारी दी गई
ब्यूरो चीफ अंकित कुमार की रिपोर्ट
जिला----- 10 जुलाई 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), शिवहर द्वारा पी.म श्री गुदर जगदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरनहीया में एक दिवसीय कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित हुआ, जिसका मार्गदर्शन प्रधान जिला न्यायाधीश दीपक कुमार और प्राधिकार के सचिव सह न्यायाधीश ललन कुमार रजक ने किया।
'जागृति स्कीम' के अंतर्गत आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। इसमें विशेष रूप से 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' (POCSO Act) के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।
अधिकार मित्र मोहन कुमार ने मुख्य वक्ता के रूप में बच्चों को कानून की बुनियादी बातें समझाईं। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा, 'गुड टच' और 'बैड टच' की पहचान, तथा किसी भी अनुचित व्यवहार का सामना करने पर माता-पिता, शिक्षकों या कानून की मदद लेने के लिए प्रेरित किया।
वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक रानी कुमारी ने 'सखी वार्ता' के माध्यम से हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, डायन प्रथा और बाल विवाह जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की और शिवहर जिले में वन स्टॉप सेंटर के कामकाज के बारे में बताया।
जेंडर स्पेशलिस्ट भूपेंद्र कुमार ने लैंगिक असमानता और अधिकारों पर चर्चा की। इस कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में अधिकार मित्र रौशन कुमार, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।


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