शेरशाह सूरी मकबरे के आसपास अवैध निर्माण पर सख्त हुए डीएम
- सुनील कुमार, जिला ब्यूरो चीफ रोहतास
- Jul 10, 2026
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रोहतास। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के आसपास प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों में हो रहे अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण कार्यों की रोकथाम तथा प्राचीन धरोहरों के संरक्षण को लेकर जिला पदाधिकारी, रोहतास दीपक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सासाराम उप-मंडल के प्रभारी ने प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (AMASR Act-1958), AMASR Rules-1959 तथा AMASR (Amendment & Validation) Act-2010 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के चारों ओर 100 मीटर की परिधि प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित होती है, जहां किसी भी प्रकार का निर्माण या खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त 100 से 300 मीटर तक का क्षेत्र विनियमित क्षेत्र है, जहां सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता।
बैठक में शिव घाट, शेरशाह सूरी मकबरा के समीप चल रहे अवैध निर्माण कार्य के सन्दर्भ में काम रोकने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से प्राप्त आवेदन तथा स्थानीय लोगों से प्राप्त शिकायत के बारे में चर्चा की गई। बताया गया कि इस सन्दर्भ में पूर्व में 23 फरवरी 2016 में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया गया।


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