कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर जागरूकता शिविर
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, उप संपादक बिहार
- Aug 31, 2026
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महिलाओं को बताए उत्पीड़न से बचाव के कानूनी अधिकार
पीड़ित महिलाओं को मिलेगी नि:शुल्क कानूनी सहायता
ब्यूरो चीफ अंकित कुमार की रिपोर्ट
शिवहर------- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देशन में तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश के आलोक में रविवार को पूरनहिया प्रखंड में एक दिवसीय कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम के दौरान में महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक या मौखिक उत्पीड़न होने पर वे बिना भय के लिखित शिकायत दर्ज करा सकती हैं। उन्हें शिकायत की प्रक्रिया, पीड़िता के अधिकार तथा जांच के दौरान गोपनीयता बनाए रखने से संबंधित प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। वही इस संदर्भ में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव ललन कुमार रजक ने कहा कि कामकाजी महिलाओं को त्वरित एवं नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकार हमेशा तत्पर है। किसी महिला को शिकायत दर्ज कराने या कानूनी सलाह की आवश्यकता हो तो वह डीएलएसए कार्यालय संपर्क कर सकती है। इसके अलावा नालसा की हेल्पलाइन 15100 तथा 7070092435 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
शिविर में पूरनहिया प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं, एवं पुरुष उपस्थित रहीं।


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