एनडीपीएस मामले में फैयाज फारूकी को 4 माह का साधारण कारावास, ₹1,000 जुर्माना
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, उप संपादक बिहार
- Oct 13, 2026
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संवाददाता रूपेश कुमार दुबे की रिपोर्ट
कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र से जुड़े एनडीपीएस मामले में सिविल कोर्ट भभुआ में सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने एक अभियुक्त को सजा सुनाई है सिविल कोर्ट भभुआ, कैमूर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्री बलजीन्दर पाल की अदालत ने फैयाज फारूकी उर्फ बबलू फारूकी, पिता अख्तर अली, निवासी दुर्गावती बाजार, थाना दुर्गावती, जिला कैमूर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत 4 माह के साधारण कारावास तथा ₹1,000 जुर्माने की सजा सुनाई है अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस श्री मिथिलेश कुमार सिंह ने न्यायालय को बताया कि 4 अक्टूबर 2023 को दुर्गावती पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने दुर्गावती बाजार स्थित जावेद अली के घर पर छापेमारी की छापेमारी के दौरान फैयाज फारूकी को गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 400 मिलीग्राम हेरोइन, जो लघु मात्रा में थी, बरामद की गई इस मामले में पुलिस द्वारा कांड संख्या 341/2023 दर्ज कर अनुसंधान की जिम्मेदारी पुलिस अवर निरीक्षक मनीष कुमार को सौंपी गई थी। अनुसंधान पूरा होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया मामले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना के जांच प्रतिवेदन सहित उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए आज 12 अक्टूबर 2026 को 4 माह के साधारण कारावास और ₹1,000 जुर्माने की सजा सुनाई


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