बेहतर यातायात तो बेहतर पालघर,यातायात नियमों का करें पालन - एस.पी.गौरव सिंह

पालघर ।। केन्द्र सरकार द्वारा नये मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 अब पहली सितंबर से अध्यादेश के रुप में लागू हो गया है।सड़कों पर हादसों में बेतहाशा वृद्धि एवं इन हादसों में सबसे ज्यादा युवकों तथा नाबालिगों की संख्या को देखते हुए वाहन अधिनियमों को और सख्त कर दिया गया है।सत्रहवीं लोकसभा में 09 अगस्त को संविधान संशोधन पारित हो गया है। जिसमें सड़क दुर्घटना में पीड़तों को मुआवजा दो लाख रुपये गंभीर चोट आने पर पचास हजार रुपये और नेक व्यक्ति (गुड समेरटीन) जो घायल को मदद करते हुए अस्पताल पहुचाता है और घायल की यदपि रास्ते में मौत हो भी जाती है तो वह व्यक्ति अपराधिक मुकदमों में बाध्य नहीं माना जायेगा।

◆एस.पी.पालघर ने आम लोगों, पुलिस से सहयोग का किया आह्वान◆

पहली सितंबर से जारी नये यातायात नियमों पर पालघर पुलिस अधिक्षक गौरव सिंह की ओर से बेहतर यातायात तो बेहतर पालघर की संकल्प लिए नये वाहन नियमों का आम लोगों से पालन करने एवं पुलिस को सहयोग करने का आह्वान किया गया है।

   ●नये यातायात नियम इसप्रकार से है●

1:-यातायात नियमों को नही मानने पर 500 जुर्माना.।

2:-प्रशासन के आदेश के उल्लंघन पर 2000 जुर्माना.।

3:- बिना ड्राइवर लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 जुर्माना.।

4:-अपात्र व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने पर 10,000 जुर्माना.।

5:-ओवर स्पीड वाहन चलाने पर 2000 जुर्माना.।

6:- ओवर लोड वाहन चलाने पर 5000 जुर्माना.।

7:-शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 जुर्माना.।

8:-खतरनाक ड्राईविंग पर 5000जुर्माना.।

9:-बिना परमीट पाये जाने पर 10,000 जुर्माना.।

10:-दो पहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी होने पर 2000 जुर्माना.।

11:-बिना हेल्मेट पर1000 जुर्माना और तीन महीने के लिए लाईसेन्स निलंबित हो सकता है।

12:-बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने तपर 2000 रुपये.।

13:-सीटबेल्ट नही बांधने पर 1000 रुपये.।

14:-एम्बुलेंस सरीखे महत्वपूर्ण वाहनों को रास्ता नही देने पर 10,000रुपये.।

15:-नाबालिगों के वाहन चलाने पर वाहन स्वामी,अभिभावक दोषी पाये जायेंगे 25000रुपये जुर्माना एवं 3 वर्ष का कैद हो सकता है।

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