
पत्नी के हत्यारे पति को चार साल की सजा
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Nov 23, 2019
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भिवंडी ।। पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले पति को ठाणे जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आर. व्ही.ताम्हाणे ने शुरुवार को चार साल की सशक्त सजा व १० हजार रुपये का दंड , दंड नही भरने पर तीन महिने की और कैद सुनाई है ।
मिली जानकारी के अनुसार वेहले गांव निवासी बबलू रमेश पाटील (४५) की शादी नवीं मुंबई तुर्भे निवासी रेश्मा (४०) के साथ हुई थी. शादी बाद दोनों के दम्पति जीवन में दो पुत्री का जन्म भी हुआ. किन्तु पति बबूल अपने पत्नी रेश्मा के चाल चलन पर शंका करता था. जिसके कारण आपसी विवाद में पति बबलू अपने पत्नी के साथ मारपीट करता था. जिससे तंग आकर पत्नी रेश्मा ने ३१ दिसम्बर २०१६ को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.मृतक रेश्मा के परिजनो ने बबलू के खिलाफ नारपोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था.नारपोली पुलिस ने बबलू पर भादंवि.कलम ३०६ ,३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल कर गिरफ्तार
किया था. इस वारदात की जाँच तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक राहुल इंगले ,शांताराम महाजन व पुलिस पथक टीम तथा जी.जी. पाचरगावकर ने सभी साक्ष्य व पुरावा एकत्रित कर न्यायालय से समक्ष प्रस्तुत किया था. जिसकी सुनवाई ठाणे सत्र न्यायालय में चल रहा था. सरकारी महिला वकील एस.एच.म्हात्रे ने सभी साक्ष्य पुरावा कोर्ट के समक्ष हाजिर किया.न्यायाधीश आर.व्ही.ताम्हाणेने दोनों पक्षों की सनवाई की.जिसमें बबलू के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ. न्यायाधीश ने बबलू पर चार साल की सजा , १० हजार रुपये दंड , दंड नही भरने पर तीन महीने की कैद की सजा सुनवाई.न्यायालय से दोष सिद्ध होने पर नारपोली पुलिस ने आरोपी बबलू पाटिल को ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती जेल भेज दिया।
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