दुकानों के लिए सोशल डिस्टेंस अनिवार्य

देवेंद्र यादव की रिपोर्ट

मध्यप्रदेश सीधी लाक डाउन का संशोधित आदेश जारी किया गया है सीधी कलेक्टर श्री रविंद्र चौधरी द्वारा यह निर्देशित किया गया है किदुकानों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य र्कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीधी द्वारा आदेश जारी कर 14 अप्रैल 2020 की रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण सीधी जिला को पूर्ण लाक डाउन घोषित किया गया है। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में आंशिक संशोधन किया गया है।जारी संशोधित आदेशानुसार किराना दुकान, आटा चक्की अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चलने वाली दुकानों हेतु किसी भी स्थिति में सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही विक्रेता एवं क्रेता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगें तथा एक मीटर की दूरी से क़तार सुनिश्चित करेंगें। पीडीएस दुकानों में संबंधित सोसाइटी सेनिटाईजेशन हेतु सेनेटाईज़र अथवा साबुन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे।उक्त आदेशों के उल्लंघन की दशा में भा.द.सं. की धारा 188 एवं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।


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