भिवंडी में सोशल डिस्टेंसिंग व लाॅक डाउन का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस कर रही नियम उल्लंघन का मामला दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी के पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे लॉक डाउन नियमों के अनुपालन को लेकर सख्ती बरत रहे हैं.दुकानदारों सहित बिना कारण घूमने पर साथी रोग प्रतिबंधात्मक कायदा के तहत कड़क कार्यवाही की जा रही है.पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद शासन की निर्देशों की अवहेलना कर अत्यावश्यक सेवाओं की दुकान चला रहे दुकानदारों में हड़कंप मचा है ।

नारपोली पुलिस ने चाइनीज दुकानदार पर किया मामला दर्ज:

 29 अप्रेल रात 9:20 बजे अजमेर नगर इमाम चौक के पास नाशिर  अनवारुदद्दीन खान (20) ने अपनी चाइनीज दुकान खोल रखा था. गश्त पर निकले नारपोली पुलिस के नायब हवलदार मनोज जामसिंह बारेला ने जिला अधिकारी व पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश के उल्लंघन पर नाशिर खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया। पुलिस ने नासिर खान के खिलाफ भादंवि के कलम 188 प्रमाणे गुनाह दाखल किया हैं जिसकी जांच पुलिस नायब नवसारे कर रहे हैं।

इसी तरह अंजूर फाटा से ठाणे की तरफ 29 अप्रेल लगभग सुबह 11 बजे दिपक रामू विश्वकर्मा (24) अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MH-04 FC 9542 से बिना कारण जा रहा था.नाकाबंदी पर उपस्थित पुलिस कर्मचारियों द्वारा ठाणे के तरफ जाने के कारण पूछने पर सही उत्तर नहीं दे सका.बिना कारण जाने से विश्वकर्मा के खिलाफ पुलिस हवलदार सदानंद पांडुरंग जाधव ने शिकायत दर्ज करवाया.नारपोली पुलिस ने दिपक विश्वकर्मा पर भादंवि के कलम 188 प्रमाणे गुनाह दाखल किया हैं जिसकी जांच पुलिस नवसारे कर रहे हैं ।

मटन दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज:

कोन गांव पुलिस स्टेशन अंर्तगत न्यू कोन कॉम्पलेक्स बिल्डिंग के सामने ख्वाजा अनवर कुरेशी (40) ने बकरे का मटन काटकर साथीदार अफताब ताहिर उल्ला खान (37) के घर पर लड़का पैदा हुआ है इसलिए बकरे का मटन काटकर बांटा जा रहा था.जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर भीड़ जमा हुई थी. कोन गांव पुलिस स्टेशन के सिपाही नारायण निवृत्ति फंड के शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 के कलम 188,269,270, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 के कलम 51(ब),महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की कलम 105 प्रमाणे गुनाह दाखिल किया है इसकी जांच पुलिस नायब करवदे कर रहे हैं।

चाय दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज:

शांतिनगर पुलिस स्टेशन अंर्तगत जकात नाका पर साई टी स्टाल नामक होटल के मालिक रमेश माधव जी पाटीदार (32) अपनी चाय की दुकान खोलकर ग्राहकों के बीच सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के कारण पुलिस हवलदार गोरक्ष विठ्ठलदराडे के शिकायत पर शांतिनगर पुलिस ने भादंवि के कलम 69,188,आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 के कलम 51 (ब) प्रमाणे गुनाह दाखल किया हैं जिसकी जांच पुलिस नायब चौधरी कर रहे हैं।रामू विश्वकर्मा (24) अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MH-04 FC 9542 से बिना कारण जा रहा था.नाकाबंदी पर उपस्थित पुलिस कर्मचारियों द्वारा ठाणे के तरफ जाने के कारण पूछने पर सही उत्तर नहीं दे सका.बिना कारण जाने से विश्वकर्मा के खिलाफ पुलिस हवलदार सदानंद पांडुरंग जाधव ने शिकायत दर्ज करवाया.नारपोली पुलिस ने दिपक विश्वकर्मा पर भादंवि के कलम188 प्रमाणे गुनाह दाखल किया हैं जिसकी जांच पुलिस नवसारे कर रहे हैं ।

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