हाई कोर्ट ने भी बिजली बिल के खिलाफ दलीलों में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

◾समय पर बिजली बिल भरने पर 2% रिफंड

◾ बकाया बिजली बिल तीन किश्तों में भरने की रियायत

◾DPC/ ब्याज में छूट

भिवंडी।। लाॅक डाउन के दरम्यान बढ़े बिजली बिल संबंधी दाखल दो जनहित याचिका को मुंबई हाई कोर्ट के एक खंडपीठ ने सुनने से (14 जुलाई) इनकार कर दिया।

याचिका कार्ता ने राज्य सरकार और बिजली प्रदाताओं से जून के लिए बिजली बिल कम करने और कोविड के मद्देनजर भविष्य में उच्च मात्रा चार्ज करने से बचने के लिए एक रणनीति तैयार करने के लिए निर्देश मांग रही थीं। जबकि पीठ ने जनहित याचिकाओं में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, उसने बिजली कंपनियों को बिलों का विवरण देकर उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

वर्तमान में कुछ लोग उच्च राशि के बिजली बिलों के बारे में बड़ी शिकायतें कर रहे हैं। ऐसे में बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को यह समझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं कि बिल एम.ई.आर.सी के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं और उपभोक्ता के मीटर से प्राप्त रीडिंग पर आधारित हैं। यह लॉकडाउन के साथ-साथ चरम गर्मी थी जिसके कारण अधिकांश उपभोक्ताओं द्वारा बिजली का अधिक उपयोग किया गया हैं। उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए, बिल से संबंधित स्पष्टीकरण और विवरण विभिन्न माध्यमों जैसे बिल के साथ स्पष्टीकरण नॉट, मोबाइल एसएमएस, अखबार के लेख, सोशल मीडिया पर वीडियो, सोसाइटियों में शिविर आदि के माध्यम से प्रदान किए जा रहें हैं। 

वही पर ऊर्जा मंत्री ने भी उपभोक्ताओं को इस विषय के बारे में समझाया तथा अपील की और आश्वासन भी दिया है कि उपभोक्ताओं के शिकायतों का भी प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा पर बिल भरना जरुरी हैं ।

इसके अलावा, उपभोक्ताओं को समर्थन देने के लिए महावितरण द्वारा एक विशेष योजना प्रदान की गई है।

1) यदि ग्राहक नियत तिथि तक लॉकडाउन अवधि के बिलों का भुगतान करते हैं , उन्हें जुलाई -20 बिल में 2% रिफंड किया जाएगा।

2) जो ग्राहक एक बार में भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, वे 3 किश्तों में बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं और किश्तों पर डीपीसी / ब्याज नहीं लागू होगा ।

उपभोक्ताओं को प्रदान किए गए इन सभी विकल्पों के साथ, टोरेंट पावर लिमिटेड ने अपील की है कि उपभोक्ताओं को इस योजना से लाभ उठाना चाहिए। यदि वे इस अवसर पर चूक जाते हैं, तो न केवल वे संचित बिलों के बोझ का सामना करेंगे । लेकिन इस योजना के समाप्त होने के बाद नियमों के अनुसार ब्याज / विलंबित भुगतान शुल्क का अतिरिक्त भार भी लागू होगा। तो हम अपने बिजली के बिलों का समय पर भुगतान करें और भविष्य में किसी भी अतिरिक्त शुल्क से बच सकते है। 

रिपोर्टर

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