ठगी के पैसे से बिल्डर ने बना लिया तीन मंजिला अवैध इमारत, मनपा ने नही की कारवाही

ठग वैद्य :

भिवंडी।। भिवंडी शहर के झोलाछाप व चंदा छाप बिल्डर लोगो की ठगी करते हुए अवैध इमारतों का निर्माणकार्य बदस्तूर जारी रखा है.निर्माणाधीन अवैध इमारतों की जानकारी मनपा के अधिकारियों को होने के बावजूद ऐसे बन रही इमारतों पर कारवाही करने से कतराते रहे है.ऐसे ही एक मामला प्रभाग समिति क्रमांक 02 से सामने आया है जहाँ पर एक बिल्डर ने एक व्यक्ति से 10 लाख रुपये की ठगी कर तीन मंजिला अवैध इमारत बना लिया है वही पर मनपा अधिकारियों की आवभगत कर इमारत पर किसी भी प्रकार से कार्रवाई होने से बचा लिया है.ऐसे ठगबाज बिल्डर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध इमारतें बनाकर मालामाल हो रहे है.वही पर इनके द्वारा ठगी के शिकार हुए व्यक्तियों को मनपा कार्यालयों सहित पुलिस थानों के चक्कर काटने के लिए दर दर भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

भिवंडी मनपा के प्रभाग समिति क्रमांक 02 अंर्तगत मौजे नागांव मोमिन पुरा ,गैबीनगर के सिटी सर्वे नबर 27/2/98/17/2/7 पर स्थित पुराने मकान नंबर 877/1 और 877/2 को जमीनदोस्त कर जमीन मालिक इकबाल अहमद जुम्मन मोमिन ने गगनचुम्बी इमारत बनाने के लिए बिल्डर जहूरखान व नौशाद को दिया था.इसके बाद दोनों ने आसपास क्षेत्रों के रहिवासियों को सस्ते में मकान देने का झांसा देकर बुकिंग करना शुरू कर दिया.इसके साथ ही इमारत बनाने तथा मनपा प्रशासन से परमीशन के नाम पर मोटी रकम नागरिकों से ठग लिये.इसी ठगी के शिकार खंडू पाडा निवासी अजमुल भी हुए.उन्होंने अपनी जिंदगी भर के कमाई को बिल्डर जहूरखान व नौशाद दे दिया।

तीन साल में भी नहीं मिला मकान हुए ठगी का शिकार:
नागांव,मोमिन पुरा, गैबीनगर के जमीन‌ पर इमारत बने रहे बिल्डर जहूरखान व नौशाद ने अजमुल से 10 लाख रुपये लेकर सस्ते में मकान देने के लिए आश्वासन दिया था.किन्तु तीन साल का समय बीत जाने के बाद भी बिल्डर जहूरखान ने मकान तो दिया नहीं और दिये गये पैसा वापस मांगने पर आनाकानी करता रहा.उक्त जगह पर बन रही इमारत के बारे में मनपा कार्यालय से जानकारी निकाले पर अवैध इमारत होने की जानकारी मिली।

अधिकारियों के सांठगांठ होने के कारण नहीं हुई कारवाही:
गैबीनगर के मोमिनपुरा में बन रही इमारत को प्रभाग समिति क्रमांक 02 के तत्कालीन सहायक आयुक्त प्रितम पाटिल ने अवैध घोषित करते हुए 10 नवंबर 2020 को ही इमारत तोड़ देने के लिए जमीन मालिक इकबाल अहमद जुम्मन मोमिन तथा बिल्डर जहूरखान तथा नौशाद को महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1949 के कलम 260 (1ओ) (ओ) (बी) नुसार 15 दिन की मुद्दत देकर नोटिस दिया था.इसके बाद 13 जनवरी 2021 को सहायक आयुक्त प्रितम पाटिल ने कार्यालय अधिक्षक सोमनाथ सोष्टे को जमीन मालिक तथा बिल्डर पर पुलिस केस करने के लिए लिखित आदेश दिया था.किन्तु आश्चर्य की बात है सात महिना बीत जाने के बाद भी प्रभाग समिति क्रमांक 02 के अधिकारियों ने निर्माणाधीन अवैध इमारत के मालिक पर ना तो पुलिस केस किया और ना ही अवैध इमारत पर तोड़क कार्रवाई की गयी। इस प्रकार की जानकारी मिलने के बाद खडुपाडा निवासी अजमुल ठगी‌ के शिकार होने पर इमारत को तोड़ देने की शिकायत मनपा आयुक्त सहित सहायक आयुक्त को लिखित पत्र देकर किया है अब देखना यह कि वर्तमान सहायक आयुक्त क्या बन रही अवैध इमारत पर तोड़क कार्रवाई करते हुए जमीन मालिक तथा बिल्डर पर पुलिस केस करेंगे. या फिर अवैध इमारतों का शहर भिवंडी में एक और अवैध इमारत का इजाफा हो जायेगा।

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