मनपा के 5 आयुक्त समेत कुल 18 पर मामला दर्ज

पूर्व नगरसेवक को मिली बड़ी कामयाबी


वर्षों पुरानी जनहित की जंग में अरुण गीध को मिली कामयाबी, अन्य दो मामलों में भी जल्द आएगा फैंसला


कल्याण ।। पूर्व नगरसेवक अरुण गीध काफी लंबे समय तक क्षेत्र की जनता के लिए लड़ी गई कानूनी लड़ाई में सफल हुए तथा उन्होंने पांच पूर्व मनपा आयुक्त तथा 13 अन्य कर्मचारी जिसमें एडीटीपी का भी समावेश है उन पर बाजारपेठ पुलिस में न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कराने में सफलता प्राप्त की है। न्यायालय द्वारा मामला दर्ज करने के निर्देश व मामला दर्ज होने पर एक तरफ जहां मनपा के कर्मचारियों व अधिकारियों की नींद उड़ी है वहीं दूसरी तरफ मनपा की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को प्रोत्साहन मिला है।

कल्याण पश्चिम अहिल्याबाई चौक, माणिक कालोनी को 2004 में तोड़कर बहुमंजिला इमारत स्काईस्क्रैपर का निर्माण शुरू किया गया जिसके निर्माण में नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्माण की अनुमति दी गई साथ ही एफएसआई देने के मामले में भी विकासक का पक्ष लेते हुए नियमों को ताख पर रखा गया। पूर्व नगरसेवक अरुण गीध नें इस मामले पर संज्ञान लेते हुए मनपा में लगातार शिकायत की लेकिन कागजी घोड़े दौड़ाने के अलावा कोई ठोस कार्यवाही न होने से आहत गीध को न्यायालय की शरण लेना पड़ा। अरुण गीध के क्षेत्र के 136 परिवार इस बहुमंजिला निर्माण के कारण उचित वर्ग फुट के घर नही पा सके इसके कारण उन्हें इस जंग में उतारना पड़ा। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अन्ततः 18 जनवरी को दीवानी न्यायाधीश सोनाली राउल नें पूर्व आयुक्तों समेत अन्य कर्मचारियों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। अरुण गीध नें बताया कि मनपा के खिलाफ अन्य दो मामलों में भी वह मुंबई उच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं जिनका फैसला भी शीघ्र आएगा।

किन पर दर्ज हुए हैं मामले : पूर्व आयुक्त गोविंद जे राठौड़, रामनाथ सोनावणे, शंकर एस भिसे, ई रवीन्द्रन, गोविंद बोडके, चंद्रप्रकाश सिंह, रवि राव, अडिशनल टाउन प्लानर मारुति राठौड़, सुरेंद्र टेंगले, दयनेश्वर अड़के, सुखदेव, जाधव, रघुवीर शेलके, संजय भोले, भागवत, सुहास गुप्ते, हरकचंद्र जैन तथा अनिल आर निरगुडे इन सभी पर कुल 9 धाराओं 420, 418, 415, 467, 448, 120B, 34, 9 तथा 13 के अंतर्गत (एफआईआर की कॉपी उपलब्ध) बाजारपेठ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है।

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