पूर्व शिवसेना विधायक और उनके भाई गैंगेस्टर में दोषमुक्त

अयोध्या ।। शिवसेना के पूर्व विधायक पवन पांडे और उनके भाई कृष्ण कुमार उर्फ कक्कू पांडे गैंगेस्टर के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट एडीजे तृतीय अशोक दुबे के कोर्ट से 24 वर्ष बाद दोषमुक्त हो गए।बचाव पक्ष के अधिवक्ता केके सिंह और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आकाश दीप सिंह ने बताया कि 4 जून 1996 को महाराजगंज थाने के सरायरासी गांव के पास सत्येंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या के मामले में सत्तू पांडे,कृष्ण कुमार पांडे उर्फ कक्कू पांडे पूर्व शिवसेना विधायक पवन पांडे अभियुक्त थे और किसी के आधार पर गैंगस्टर का यह मुकदमा इनके ऊपर लगा था जिसमें मुकदमा का मुख्य अभियुक्त सत्तू पांडे की मृत्यु हो गई थी और सत्येंद्र सिंह की हत्या का मुकदमा वर्ष 2006 में ही समाप्त हो गया था।दोनों अभियुक्त पूर्व विधायक पवन पांडेय और कृष्ण कुमार उर्फ कक्कू पांडे दोषमुक्त हो चुके थे। इस सत्येंद्र सिंह हत्या के मामले के आधार पर तीनों अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करके मुकदमा चलाया गया जिसमें   तत्कालीन थानाध्यक्ष महाराजगंज विवेचक की गवाही और जिरह पूरी नहीं हुई थी और विवेचक की मृत्यु हो गई।इस तरह से उपरोक्त दोनों अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर का अपराध अभियोजन पक्ष न्यायालय में साबित नहीं कर पाया और विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता के लिखित बहस के आधार पर उपरोक्त मामले मे न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तो को दोषमुक्त कर दिया।

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