
साहिल होटल बारी बिल्डिंग हादसा प्रकरण, 6 मनपा कर्मचारियों को जारी हुआ नोटिस जांच कमेटी गठित
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Sep 05, 2023
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जिलानी बिल्डिंग हादसे के बाद बारी बिल्डिंग हादसे में कर्मचारियों पर हो सकती है कार्रवाई
भिवंडी।। भिवंडी पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक चार अंर्तगत धोबी तालाब, साहिल होटल के पास दो सितंबर 2023 के रात्रि साढ़े 12 बजे के दरमियान एक तल अधिक दो मंजिला बिल्डिंग का कुछ हिस्सा ढहने से इसके मलबे में दबकर एक वर्षीय मासूम बच्ची तस्लिम कौसर मोमिन सहित चालीस वर्षीय महिला उइमा लतिफ मोमिन की मौत हो गई। इसके साथ ही मलबे से बुसरा आतिक मोमिन (35),उरसा अतिक मोमिन (04), फरजाना लतिफ मोमिन (50), आदिमा अतिक मोमिन (07) और लतिफ मोमिन (55) कुल 6 लोगों को टीडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। हालांकि कुछ लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए। जिनका अल मोईन नामक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हादसे के तुरंत बाद पालिका के प्रशासक एवं आयुक्त अजय वैद्य ने घटना स्थल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात कर दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। रविवार 3 सितंबर को पालिका आयुक्त अजय वैद्य ने प्रभाग के शाहनिशा अधिकारी फरहान नाचन,शहर विकास विभाग प्रमुख सार्किब खर्बे,तत्कालीन बीट निरीक्षक अजय गायकवाड़, महेन्द्र जाधव,तत्कालीन सहायक आयुक्त गिरीश घोष्टेकर, एरिया क्लर्क व वसूली कर्मचारी सी.बी.चंदरम सहित प्रभारी चार्ज संभाल रहे वर्तमान सहायक आयुक्त बालाराम जाधव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इस हादसे की जांच कमेटी गठित कर अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके को जांच कमेटी के प्रमुख पद पर नियुक्त किया है। सुत्रों की माने तो उक्त इमारत 42 साल पुरानी थी। पालिका नियमानुसार 30 साल पुरानी इमारत होने के बाद इमारत को धोकादायक घोषित करने का प्रावधान है। किन्तु इस इमारत को धोखादायक घोषित नहीं किया गया और ना ही नोटिस जारी हुआ था।
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शहर के पटेल कंपाउंड में 21 सितंबर 2020 सोमवार को तल अधिक चार मंजिला जिलानी नामक बिल्डिंग का एक हिस्सा तड़के साढ़े तीन बजे ढह गया था। जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हुए थे। मृतकों में दो वर्ष से लेकर 15 वर्ष के कुल 11 बच्चे भी शामिल थे। नारपोली पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक सईद अहमद जिलानी के खिलाफ धारा 304(2) गैर इरादतन हत्या,337 ( दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना, और 338 ( दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना) आदि धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और इस हादसे की जांच नारपोली कर रही थी। जबकि तत्कालीन आयुक्त डाॅ.पंकज आशिया ने सहायक आयुक्त सुदाम जाधव और कनिष्ठ अभियंता दूधनाथ यादव को निष्क्रियता के लिए निलंबित कर दिया था और मामले की जांच के लिए आदेश दिये थे। नारपोली पुलिस ने सहायक आयुक्त सुदाम जाधव,बीट निरीक्षक सुनिल बगल तथा एरिया क्लर्क प्रफुल्ल तांबे को दोषी पाया था। जिसके कारण तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।अब साहिल होटल बारी बिल्डिंग हादसे की जांच के बाद पालिका कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है तो जिलानी बिल्डिंग हादसे के बाद दूसरी बार पालिका अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि नोटिस जारी होने के बाद कई कर्मचारी नेताओं के यहां चक्कर लगाना शुरू कर दिया है।
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