
आखिरकार तल अधिक 8 मंजिला अवैध इमारत का संरक्षक कौन ?
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Nov 11, 2023
- 218 views
अफजल अली आलमगीर शाह और मसूद अब्दुल अजीज फक्की पर केस दर्ज
भिवंडी।। शहर के दरगाह दीवान शाह नविन गौरीपाडा के पास स्थानीय बिल्डर व जमीन मालिक ने पालिका के टाउन प्लानिंग विभाग से तीन मंजिला इमारत बनाने की परमीशन लेकर 8 मंजिला आरसीसी इमारत बना देने का सनसनी खोज मामला प्रकाश में आया है। पालिका के सहायक आयुक्त ने इस इमारत को अवैध घोषित करते हुए जमीन मालिक व बिल्डर पर भोईरवाडा पुलिस थाना में केस दर्ज कराया है। इसके बावजूद बिल्डर व जमीन मालिक ने नियम व कानून का मजाक बनाते हुए निरंतर इमारत का बांधकाम जारी रखा। हालांकि शहर में अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के विद्यमान पालिका आयुक्त अजय वैद्य ने राजू वर्लीकर को प्रभाग समितियों का नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किया है और स्वयं निर्माणाधीन इमारतों का दौरा भी कर रहे है। इसके बावजूद सड़क किनारे बन रही 8 मंजिला अवैध इमारत पर कार्रवाई ना होना आयुक्त व नियंत्रण अधिकारी दोनों की कार्यशैली पर प्रश्न निर्माण करता है।
प्रभाग समिति चार के बीट निरीक्षक अमोल वारघडे को नवीन गौरीपाडा परिसर में अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी उन्होंने अतिक्रमण टीम के साथ दौरा किया और इमारत के निर्माण मे लगे मजदूरों का सहित्य जब्त कर लिया है। इसी परिसर के रहने वाले मसूद अब्दुल अजीज फक्की ने नवीन गौरीपाडा के सर्वे नंबर 12/1,3 व भु.क्र.7, भोई टावरे श्मशान भूमि के सामने उनकी स्वतः मालिकाना की जमीन पर तीन मंजिला इमारत बनाने की परमीशन लेकर, परमीशन के विरूद्ध 8 मंजिला इमारत बनाने का काम शुरू किया था। बीट निरीक्षक वारघडे ने जिसका फोटो, पंचनामा व रिपोर्ट सहायक आयुक्त बालाराम जाधव को सौंपी था।
नालापार परिसर के देवनगर में घर नंबर 1167/0 के मालिक अफजल अली आलमगीर शाह ने अपना पुराना मकान तोड़ कर आरसीसी इमारत बना रहे थे। किन्तु पालिका प्रशासन से इमारत बनाने की परमीशन नहीं ली थी। जिसकी जानकारी मिलने पर बीट निरीक्षक अमोल वारघडे ने इमारत बना रहे मजदूरों का साहित्य जब्त कर इसकी रिपोर्ट सहायक आयुक्त बालाराम जाधव को सौंपी था। सहायक आयुक्त जाधव ने मकान मालिक अफजल अली आलमगीर शाह और मसूद अब्दुल अजीज फक्की दोनों के खिलाफ भोईरवाडा पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराया है। पुलिस ने एफ आई आर क्रमांक -228, 229 के तहत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 52 नुसार मामला दर्ज कर लिया है।
रिपोर्टर