
स्टाॅल लगाकर अवैध रूप से पटाखा बिक्री कर रहे 6 लोगों पर केस दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Nov 16, 2023
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भिवंडी।। दिवाली के उत्सव पर पटाखे की बिक्री सबसे अधिक होती है। अवैध रूप से पटाखा बिक्री पर शासन ने बैन लगाकर रखा हुआ है वही पर पटाखा व्यापारियों के लिए शासन ने गाइड लाइन जारी किया है। इसके बावजूद शहर व ग्रामीण परिसर में शासन की गाइड लाइन का उल्लंघन अनेक छोटे व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से स्टाॅल लगाकर पटाखे की बिक्री की गाई। हालांकि स्थानीय लोकल पुलिस ने अभी तक 6 पटाखे स्टाॅल मालिकों पर केस दर्ज किया है। इस कार्रवाई से पटाखा व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध रूप से स्टाल लगाकर पटाखा बिक्री करने के जुर्म में शांतिनगर पुलिस ने चार, निजामपुरा पुलिस व नारपोली पुलिस ने एक - एक कुल 6 लोगों पर विभिन्न धाराओं सहित विस्फोट कायदानुसार केस दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक शांतिनगर पुलिस ने सांई बाबा मंदिर, शंकर होटल के पास शुभम भरत जयसवाल ने किसी प्रकार की अनुमति ना लेते हुए स्टाॅल लगाकर पटाखे की बिक्री कर रहा था। पुलिस ने इसके पास से 612 रूपये कीमत के पटाखा जब्त किया है। गायत्री नगर के रहने वाले नागनाथ दत्तु नाजरकर अमर दूध डेरी के पास गायत्री नगर में पटाखे का स्टाॅल लगाकर पटाखे बिक्री कर रहा था। पुलिस ने इसके पास से 1343 रूपये कीमत के पटाखा जब्त किया है। भादवड़ नाका पाइप लाइन के पास सुनील कुमार जवाहरलाल जयसवाल और बनारसीलाल मोतीलाल गुप्ता अवैध रूप से स्टाॅल लगाकर पटाखा बिक्री कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 5096 रूपये कीमत के पटाखा जब्त किया है। नारपोली पुलिस क्षेत्र अंर्तगत काल्हेर गांव स्थित अतिथि होटल के पास अजय शिवनाथ म्हात्रे पटाखे का स्टाॅल लगाया था। पुलिस ने इसके पास से 6276 रूपये का पटाखा जब्त किया है। निजामपुरा पुलिस ने खोणी गांव परिसर में सुभाष लक्ष्मीप्रसाद गुप्ता ने गजानन सेठ की चाल के पास अवैध रूप से पटाखे का स्टाॅल लगाया था। पुलिस ने इसके पास से 2890 रूपये के पटाखे जब्त कर लिया है। हालांकि पुलिस ने सभी के खिलाफ धारा 188,336 सहित स्फोटक पदार्थ द्रव्य अधिनियम 1884 के कलम 9 ( ब) , महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम कलम 33 एच 131 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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