MRTP एक्ट्र के तहत दो लोगों पर केस दर्ज

आलमगीर अब्दुल रशीद मोमीन एवं फैयाज मोहम्मद बशीर मोमीन ने बनाया अवैध इमारत

भिवंडी।। भिवंडी शहर महानगर पालिका परिक्षेत्र अंर्तगत लगभग 150 से अधिक अवैध इमारतों का बांधकाम शुरू है। इन अवैध बांधकामों पर अंकुश लगाने के लिए जहां स्वयं पालिका आयुक्त शहर में भ्रमण कर रहे है, वही पर सहायक आयुक्तों द्वारा अवैध बांधकाम धारकों के खिलाफ स्थानीय लोकल पुलिस थानों में केस दर्ज कराया जा रहा है। जिसके कारण बिल्डरों में एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है। इसी क्रम में प्रभाग समिति क्रमांक 4 अंर्तगत पुराने गौरीपाडा के सि.स.न. 6940,41,42,43, 45 व सर्वे नंबर 52/2,4,5, 52/2/3 पर स्थित पुराना मकान नंबर 262,262/1 तोड़ कर आलमगीर अब्दुल रशीद मोमीन एवं फैयाज मोहम्मद बशीर मोमीन द्वारा पालिका प्रशासन से किसी प्रकार की अनुमति ना लेते हुए तल अधिक चार मंजिला इमारत बनाकर तैयार कर लिया गया था। अवैध रूप से निर्माणाधीन इमारत सहित मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्थानीय निवासी मोमीन रिजवान मोहम्मद बशीर ने पालिका कार्यालय में निवेदन पत्र देकर शिकायत दर्ज कराया था। प्रभाग समिति क्रमांक चार के बीट निरीक्षक अमोल वारघडे ने उक्त निर्माणाधीन इमारत का निरीक्षण किया और पंचनामा पर इसकी रिपोर्ट सहायक आयुक्त कार्यालय में सादर किया था। वही पर इमारत का निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस जारी किया था। सहायक आयुक्त जाधव ने इमारत बनाने संबंधी कागज़ पत्र सादर करने के लिए मकान मालिकों अंतिम नोटिस व सुनवाई के लिए कार्यालय में हाजिर रहने के लिए नोटिस देकर अवगत कराया था। किन्तु मकान मालिकों ने सहायक आयुक्त के आदेश का उल्लंघन करते इमारत निर्माण का काम जारी रखा। इमारत निर्माण संबंधी किसी प्रकार की अनुमति ना होने के कारण सहायक आयुक्त ने निर्माणाधीन आरसीसी तल अधिक चार मंजिला इमारत को अवैध घोषित करते मकान मालिक आलमगीर अब्दुल रशीद मोमीन एवं फैयाज मोहम्मद बशीर मोमीन के खिलाफ भोईरवाडा पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराया। पुलिस ने शिकायत के बाद दोनों के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत केस दर्ज कर लिया है। किन्तु इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

रिपोर्टर

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