
अवैध पोस्टर व बैनर लगाने पर पुलिस केस दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Dec 20, 2023
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भिवंडी।। भिवंडी शहर महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद्य के आदेशानुसार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान सहित मुख्य सड़कों के अतिक्रमण के खिलाफ प्रभाग स्तर पर निरंतर कार्रवाई शुरू है। कल्याण रोड़,नदीनाका रोड़,चाविद्रा रोड़, पुराना आग्रा रोड़, नागांव रोड़,धामणकर नाका परिसर,पद्मानगर सब्जी मार्केट,कामतघर परिसर,तीनबत्ती,नझराना परिसर,बाज़ार पेठ, भंडारी कंपाउड परिसर, दरगाह दीवान शाह परिसर आदि क्षेत्रों में लोगों द्वारा सड़कों पर किये गये अतिक्रमण तोड़ने व निष्कासित करने की कार्रवाई शुरू है। इसी क्रम में अब अवैध रूप से पोस्टर व बैनर लगाने वालों के खिलाफ पुलिस थाना में फौजदारी संहिता के तहत केस भी दाखिल किया जा रहा है।
पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक चार के बीट निरीक्षक अमोल वारघडे ने नारपोली - भंडारी कंपाउड से कारिवली नाका भोईरवाडा तक अतिक्रमण हटाने के दरमियान बिल्डर,कपड़ा व्यवासियों, दुकानदारों द्वारा पेड़ो, बिजली के खंबों और मुख्य चौराहों पर बिना परमीशन के ही बड़े पैमाने पर पोस्टर व बैनर लगे होने की सूचना सहायक आयुक्त बालाराम जाधव को दी थी। तदुपरांत सहायक आयुक्त जाधव ने अवैध रूप से बैनर -पोस्टर लगाकर पालिका का आर्थिक नुकसान करने,शहर की सुन्दरता खराब करने,पेड़ों को नुकसान पहुंचाने, खतरा उत्पन्न करने वाले ऐसे बैनर -पोस्टर के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसी क्रम में भंडारी चौक - जय जलाराम मेडिकल के बगल पेड़ में उशा रेसीडेंसी के बैनर- पोस्टर, इशरार भाई मिठाई वाला दुकान के बगल शाबाईज फिटनेस सेंटर , युनिसेक्स जिम, कारिवली रिक्शा स्टैंड के पास बिजली के खंबे पर कावी क्लॉथ गैलरी शूटिंग और स्टार्टिंग सूट और शेरवानी के बैनर पोस्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्थानीय भोईरवाडा पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ महाराष्ट्र मालमत्ता विरूपणास प्रतिबंध अधिनियम 1955 के कलम 3 सहित महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के कलम 33(1)(db) के तहत मामला दर्ज किया है।
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