अवैध इमारत के मालिक पर MRTP के तहत केस दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी शहर महानगर पालिका परिसीमा अंर्तगत अवैध इमारतों के निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए आयुक्त अजय वैद्य ने सभी प्रभाग अधिकारियों को निर्देश दिये है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जिनके क्षेत्र में अवैध निर्माण पाया जायेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। साथ ही शहर की स्वच्छता,अतिक्रमण हटाने पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिये है। तदुपरांत सभी प्रभाग समितियों में युद्ध स्तर पर अतिक्रमण हटाने व शहर की स्वच्छता और निर्माणाधीन अवैध इमारतों पर कार्रवाई शुरू है। इसी क्रम में प्रभाग समिति क्रमांक चार के सहायक आयुक्त बालाराम जाधव को दर्गा रोड़, नवीन गौरीपाडा, घर नंबर 737/1 को तोड़ कर अब्दुल कय्युम मोहम्मद उस्मान शेख द्वारा आरसीसी इमारत बनाने की शिकायत मिली थी। तदुपरांत उन्होंने मकान मालिक को इमारत बनाने संबंधी परमीशन, कागज़ पत्र जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था‌। इसके बावजूद मकान मालिक ने बांधकाम जारी रखा। इस प्रभाग के बीट निरीक्षक अमोल वारघडे ने उक्त इमारत का निरीक्षण कर फोटो व पंचनामा कार्यालय में जमा किया। सहायक आयुक्त जाधव ने इस आरसीसी इमारत को अवैध घोषित कर मकान मालिक अब्दुल कय्युम मोहम्मद उस्मान शेख के खिलाफ पालिका का आर्थिक नुकसान पहुंचाने, बिना परमीशन इमारत बांधने की शिकायत भोईरवाडा पुलिस थाना में दर्ज कराया। भोईरवाडा पुलिस ने मकान मालिक शेख के विरूद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत केस दर्ज कर लिया है।

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