निर्माणाधीन अवैध इमारत के मालिक पर MRTP के तहत केस दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी शहर महानगर पालिका परिसीमा अंर्तगत अवैध इमारतों के निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए आयुक्त अजय वैद्य ने सभी प्रभाग अधिकारियों को निर्देश दिये है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जिनके क्षेत्र में अवैध निर्माण पाया जायेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। साथ ही शहर की स्वच्छता,अतिक्रमण हटाने पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिये है। तदुपरांत सभी प्रभाग समितियों में युद्ध स्तर पर अतिक्रमण हटाने व शहर की स्वच्छता और निर्माणाधीन अवैध इमारतों पर कार्रवाई शुरू है। इसी क्रम में प्रभाग समिति क्रमांक तीन के सहायक आयुक्त जगदीश यशवंत जाधव ने अपने निरीक्षण के दरमियान निर्माणाधीन अवैध इमारत के मालिकों के नारपोली पुलिस थाना में फौजदारी संहिता के  तहत केस दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक कामतघर के पटेल कंपाउड में मेहलका प्रयतुल्ला अंसारी ने सर्वे नंबर 84/2/5 पर बना मकान नंबर 91 तोड़ कर पालिका के नगर रचना विभाग से किसी प्रकार की अनुमति अथवा परमिशन ना लेते हुए आर सी सी तल मंजिला स्वरूप से इमारत बनाने का कार्य शुरू किया है। इस निर्माणाधीन इमारत को अवैध बांधकाम घोषित करने के बाद भी मकान मालिक ने इमारत का बांधकाम जारी रखा।। सहायक आयुक्त जाधव ने इस आरसीसी इमारत को अवैध घोषित कर मकान मालिक मेहलका प्रयतुल्ला अंसारी के खिलाफ पालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाने, बिना परमीशन इमारत बांधने की शिकायत नारपोली पुलिस थाना में दर्ज कराया। पुलिस ने मकान मालिक के विरूद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत केस दर्ज कर लिया है।

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