अवैध बैनर पोस्टर के मालिक पर पालिका के कराया केस दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी महानगर पालिका क्षेत्र अंर्तगत अवैध रूप से बिजली के खंबे, दीवार व उड़ान पुलों के खंबो पर पोस्टर व बैनर लगा कर शहर में स्वच्छता फैला रहे कंपनियों, संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पालिका आयुक्त के सभी प्रभाग के प्रभारी सहायक आयुक्तों को निर्देश दिये है। तदुपरांत अवैध रूप से बैनर पोस्टर लगाने वालों संस्थानों के खिलाफ प्रभाग स्तर पर कार्रवाई सतत् जाती  है और स्थानीय पुलिस थानों में ऐसे संस्थानों के खिलाफ फौजदारी संहिता के तहत केस भी दर्ज कराऐ जा रहे है। इसी क्रम में प्रभाग समिति क्रमांक पांच के सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने छुट्टी के दिन शनिवार और रविवार को अपने क्षेत्र का निरीक्षण किया‌। इस दरमियान मंडई के बीजेपी दवाखाना के सामने टीडीसी बैंक के पास पालिका की बिजली के खंबे पर सेंटर पब्लिक स्कूल द्वारा बैनर - पोस्टर लगाया हुआ दिखाई पड़ा। स्कूल द्वारा बैनर पोस्टर लगाने के लिए पालिका से परमिशन अथवा अनुमति नहीं ली थी। जिसके कारण सहायक आयुक्त ने निज़ामपुरा पुलिस थाने में अयाज अहमद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी खान के खिलाफ मुंबई प्रांतीय महानगर पालिका अधिनियम 1949 के कलम 244,245,256 और महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण प्रतिबंध अधिनियम 1995 के कलम 3 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के कलम 33(1)(डीबी) के तहत केस दर्ज कर लिया है। जिसकी आगे की जांच निज़ामपुरा पुलिस कर रही है।

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