अनाधिकृत होंडिंग व मोबाइल टावरे हटाने के लिए आदेश-- आयुक्त अजय वैध

भिवंडी। मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र अंर्तगत 13 मई को अनाधिकृत होर्डिंग गिरने की दुर्घटना के बाद पालिका क्षेत्र के सभी अनाधिकृत होडिंग, मोबाइल टाॅवर, साइजिंग,डाइंग बॉयलर (चिमनी),ऊंचे लोहे के टॉवर, लोहे की कार पार्किंग टाॅवर, ऊंचे ढाचे आदि का 15 दिनों के भीतर संरचनात्मक ऑडिट करने और कमजोर व असुरक्षित के आलावा अनधिकृत होर्डिंग और मोबाइल टावरों को हटाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का शासन ने निर्देश दिये है तदनुसार भिवंडी शहर महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद्य की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित कर पालिका परिक्षेत्र अंर्तगत विज्ञापन बोर्ड, मोबाइल टॉवर, साइजिंग डाइंग बॉयलर (चिमनी) का संरचनात्मक मजबूती प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा कमजोर और अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड को बेदखल करने के लिए तत्काल निर्देश दिये है और  विज्ञापन बोर्ड,मोबाइल टॉवर,बॉयलर (चिमनी) के मालिक,भोगवटदार, पट्टेदार को नोटिस जारी किया गया है हालांकि जिन संपत्ति धारकों को नोटिस दे दिया गया है। सभी सम्पत्ति मालिकों को संरचनात्मक मजबूती प्रमाण पत्र एक प्रति पालिका के संबंधित विभाग में जमा करना अनिवार्य है अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पालिका के जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले ने इस प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।

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