शराब धंधेबाज को दिया गया 10 बर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए की जुर्माना राशि
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, ब्यूरो चीफ कैमूर
- Jun 06, 2024
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कैमूर- भभुआं व्यवहार न्यायालय उत्पाद विभाग विशेष न्यायालय द्वितीय धर्मेंद्र कुमार तिवारी की अदालत ने हरियाणा प्रदेश के जिला चरखी थाना वार्डरा अंतर्गत ग्राम जीतपुर निवासी स्वर्गीय धर्मपाल सिंह के पुत्र मंगेश सिंह को अवैध शराब का ध़धा करने के आरोप में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 100000 रूपए का अर्थ दण्ड कि सजा सुनायी है । उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक निशिकांत निलेश के द्वारा बताया गया, कि विगत 27 फरवरी 2024 को कुलहरिया गांव के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर 10 चक्का ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर एच आर 56 ए 6141 पर लदे भूसी के नीचे छिपा कर रखा 6596.64 लीटर अंग्रेजी शराब को दुर्गावती थाना द्वारा पकड़ा गया था। जिसमें से एक व्यक्ति भागने में सफल रहा जबकि उक्त ट्रक के मंगेश सिंह को पकड़ा गया था। न्यायालय ने मंगेश को उत्पाद विभाग की धारा 30ए के अंतर्गत दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी है।
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