भिवंडी के काल्हेर गांव में बने 5 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश बिल्डर पर 8 लाख का जुर्माना

भिवंडी।  मुंबई उच्च न्यायालय ने भिवंडी के काल्हेर इलाके के सरकारी जमीन पर बनी 5 इमारतों को ध्वस्त करने के लिए आदेश दिया है। इसके साथ ही ध्वस्त करने की कार्रवाई 1 फरवरी 2025 तक पूरी होगी। न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव, एम एम आरडीए, ठाणे कलेक्टर और तहसीलदार को सौंपी है। फ्लैट धारकों को नाई जगह शिफ्ट होने के लिए पर्याप्त समय देनड का भी निर्देश दिया गया है। इसके पहले फ्लैट धारकों को एक माह के भीतर घर खाली करने की नोटिस जारी करने के लिए निर्देश दिया है ताकि फ्लैट धारकों को 6 महीने का समय मिल सकें।कोर्ट से स्पष्ट किया है कि यदि तय समय पर घर नहीं खाली किये जाते है तो कलेक्टर पुलिस की मदद से बिल्डिंगों को खाली कराऐ इसके बाद बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाये। मामले से जुड़े डिवेलपर को जस्टिस एम.एस.सोनक और जस्टिस कमल की बेंच ने 8 करोड़ रूपये अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है। ठाणे कलेक्टर को सभी फ्लैट धारकों के बीच उचित अनुपात में दो माह में मुआवजे के तौर पर यह रकम वितरित करनी होगी। बेंच ने साफ कहा कि रकम मिलने के बावजूद फ्लैट धारक डिवेलपर के खिलाफ अलग से मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र होगें। कोर्ट ने यह फैसला भिवंडी निवासी सुनील विश्वनाथ की याचिका पर सुनाया है।

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