भिवंडी में अवैध खनन पर तहसीलदार की सख्त कार्रवाई

भिवंडी पालिका के पूर्व महापौर के परिवार पर 23 करोड़ से अधिक का भारी आर्थिक दंड

भिवंडी।  भिवंडी तहसील क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर शिकंजा कसते हुए तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई की है। कांबा ग्राम पंचायत के सर्वे नंबर 108/2 पर भिवंडी महानगर ‌पालिका के पूर्व महापौर विलास आर. पाटिल उनके भाई हर्षद रघुनाथ पाटील और संजय शाह द्वारा बड़े पैमाने पर पत्थर और मिट्टी का अवैध उत्खनन किए जाने की पुष्टि हुई है। प्रशासन की जांच में सामने आया कि 8784 ब्रास पत्थर और 10,707 ब्रास मिट्टी का अनधिकृत खनन कर भारी मात्रा में सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया है। इस अवैध गतिविधि से करीब 10,70,70,000 रुपए की क्षति हुई है। नियमों के तहत इस राशि का पांच गुना आर्थिक दंड लगाते हुए प्रशासन ने 23,40,98,520 रुपए सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया है। तहसीलदार अभिजीत खोले ने निर्देश दिए हैं कि यह राशि, आदेश मिलने के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यदि यह रकम तय समय में नहीं भरी जाती, तो महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

भिवंडी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से अवैध खनन का खेल चल रहा है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अब देखना यह होगा कि यह कदम अवैध खनन पर रोक लगाने में कितना कारगर साबित होता है।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट