भिवंडी में अवैध गोकशी रैकेट का पर्दाफाश। दो मामलों में 200 किलो गोमांस और 25 जिंदा गोवंश बरामद, सात आरोपी नामजद

भिवंडी।  भिवंडी पुलिस ने अवैध गोकशी के दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 200 किलो गोमांस और 25 जिंदा गोवंश को बरामद किया है। ये दोनों घटनाएं शहर के समानगर मस्जिद क्षेत्र की हैं। पुलिस ने इस संबंध में सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पहला मामला रविवार शाम का है, जब दरगाह के समा मस्जिद के पीछे एक ऑटो रिक्शा की तलाशी के दौरान पुलिस को गोवंश के मांस से भरे बैग मिले। इस दौरान पुलिस ने करीब 150 से 200 किलो अवैध गोमांस जब्त किया। शिकायत पुलिस सिपाही निलेश रवीन्द्र देवरे ने दर्ज कराई, जिसके आधार पर मोईनुद्दीन सलाउद्दीन शाह, सैदू, नजीर और गप्फू के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने संबंधित ऑटो रिक्शा भी जब्त कर लिया है।

दूसरी घटना इसी इलाके के दोपहर 2 बजे अहजर गोट फार्म की है, जहां आज़म उस्मान सिद्दीकी, मुमताज कुरेशी उर्फ कल्लू और हजमा कसाई ने बिना अनुमति के 22 छोटे भैंसों और 3 भैंसों को कत्ल करने के इरादे से बांधकर रखा था। इन जानवरों की कुल कीमत लगभग 2 लाख 80 हजार रुपये बताई जा रही है। इस मामले में भी आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 5(अ), 5(ब) समेत पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। भोईवाडा पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

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