
खाड़ी क्षेत्र में मैंग्रोव काटने पर 23 लोगों पर मामला दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- May 07, 2025
- 139 views
भिवंडी। भिवंडी तालुका के दिवे अंजुर गांव में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन कर पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाने के आरोप में 23 लोगों के खिलाफ नारपोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई खारबांव के वन रक्षक द्वारा शिकायत पर पुलिस ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 और 19 के तहत की है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार खाड़ी से सटे क्षेत्र दिवे अंजूर गांव में रुद्रप्रताप उम्रालिया त्रिपाठी, श्रीमती दौपत्ती शांताराम म्हात्रे सहित कुल 23 लोगों ने मैंग्रोव काटे और दिवे अंजुर गांव में पर्यावरणीय संतुलन को नुकसान पहुंचाया और क्षेत्र में गंभीर खतरा उत्पन्न किया। वन विभाग के खारबाव वनपाल, कशेळी वनरक्षक और आलिमघर वनरक्षक ने महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) के 2005 के नक्शे के आधार पर जब स्थल निरीक्षण किया, तो सर्वे नंबर 27, 31 और 32 में मैंग्रोव वनस्पति के नष्ट होने की पुष्टि हुई।निरीक्षण में यह भी पाया गया कि संबंधित क्षेत्रों में पहले मैंग्रोव काटे जा चुके थे, जिससे वहां की पारिस्थितिकी प्रणाली को स्थायी नुकसान पहुंचा है। वन विभाग में काम रहे राजेन्द्र रामु बंजारी ने इसकी शिकायत नारपोली पुलिस स्टेशन में दर् करवाया है। जिसकी आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक माणिक होलकर कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
रिपोर्टर