अधिक भंडारण होने के उपरांत किसानों को भुगतान नहीं होने पर आठ गोदाम संचालकों को नोटिस

राजगढ़ । जिले के आठ वेयर हाऊसों के गोदामों में निर्धारित क्षमता से अधिक गेहूं भंडारण किए जाने। नतीजन हेण्‍डलिंग चालान, स्‍वीकृति पत्रक एवं वेयर हाऊस रसीद कार्य पूर्ण नहीं होने से किसानों को भुगतान अभी तक प्राप्‍त नहीं होने पर कलेक्‍टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा 08 गोदाम संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 

जिन गोदाम संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। उनमें गोदाम संचालक महादेव वेयरहाउस गोदाम नं. 54 जे.वी.एस. तलेन रोड़ कुरावर, गोदाम संचालक मॉ शक्ति वेयरहाउस गोदाम नं. 71 जे.वी.एस. बागवाज ब्‍यावरा, गोदाम संचालक युगऋषि वेयरहाउस 51 गोदाम नं. 51 जे.वी.एस. तलेन रोड़ कुरावर, गोदाम संचालक श्री राधा कष्‍णा वेयरहाउस गोदाम नं. 69 जे.वी.एस. ब्‍यावरा, गोदाम संचालक आनन्‍द वेयरहाउस गोदाम नं. 17 जे.वी.एस. इकलेरा रोड तलेन पचोर, गोदाम संचालक रेखा वेयरहाउस (शिवहरे) गोदाम नं. 56 लखनवास (ब्‍यावरा), गोदाम संचालक गुप्‍ता वेयरहाउस गोदाम नं. 35 एवं  36 जे.वी.एस. तीजबडली नरसिंहगढ़ तथा गोदाम संचालक वेदिका वेयरहाउस गोदाम नं. 27 जे.वी.एस. संडावता रोड खुजनेर शामिल हैं। संबंधित गोदाम संचालकों को 22 मई, 2025 को दोपहर 03:00 बजे तक अपना जवाब कलेक्‍टर के सामने स्‍वयं उपस्थित होकर प्रस्‍तुत करना होगा। नियत अवधि में उत्‍तर प्रस्‍तुत न करने की दशा में यह मानकर कि प्रकरण में लगाये गए आरोप स्‍वीकार हैं दोषी के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से गोदाम को ब्‍लेक लिस्‍ट का प्रस्‍ताव, जारी अनुज्ञप्ति निरस्‍त का प्रस्‍ताव, गोदाम संचालक के विरूद्ध संबंधित पुलिस थानों में प्राथमिक दर्ज कराई जाने अथवा अन्‍य वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

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